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पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई टली - रांची सिविल कोर्ट

पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में टल गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.

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राहुल गांधी
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Published : Feb 22, 2020, 10:05 PM IST

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई टल गई है. अपर न्यायायुक्त कुमार मुकुल की अदालत में सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित थी. ये मामला ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं होने की वजह से इसकी सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी है.

देखें पूरी खबर

28 फरवरी को अगली सुनवाई

बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को AJC-15 के जज दिनेश कुमार की कोर्ट में होगी. हाई कोर्ट के निर्देश पर एमएलए एमपी के मामलों की सुनवाई एजेसी-15 के जज दिनेश कुमार की कोर्ट में ट्रांसफर की गई है.

ये भी पढ़ें- चोरी की बाइक, पुलिस का नंबर प्लेट, शातिर के पकड़ में आने पर खुला राज

कई बार समन जारी किया जा चुका है

बता दें कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कई बार समन जारी किया जा चुका है. इसके बावजूद उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है. इधर इस पूरे मामले के खिलाफ जारी समन को निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष की जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है.

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई टल गई है. अपर न्यायायुक्त कुमार मुकुल की अदालत में सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित थी. ये मामला ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं होने की वजह से इसकी सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी है.

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28 फरवरी को अगली सुनवाई

बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को AJC-15 के जज दिनेश कुमार की कोर्ट में होगी. हाई कोर्ट के निर्देश पर एमएलए एमपी के मामलों की सुनवाई एजेसी-15 के जज दिनेश कुमार की कोर्ट में ट्रांसफर की गई है.

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कई बार समन जारी किया जा चुका है

बता दें कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कई बार समन जारी किया जा चुका है. इसके बावजूद उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है. इधर इस पूरे मामले के खिलाफ जारी समन को निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष की जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है.

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