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लॉक डाउन 2: राजधानी में मानवीय आधार पर पुलिस देगी राहत, सभी नियमों का होगा सख्ती से पालन - corona virus

रांची में लॉकडाउन 2 को पालन कराने को लेकर आईजी अभियान ने आदेश भी जारी कर दिया है. दूसरे चरण को लेकर 2,400 होमगार्ड जवानों को होमगार्ड मुख्यालय ने कॉलअप किया है.

Police behaving strictly after breaking lockdown
लॉकडाउन तोड़ने पर सख्ती से पेश आ रही पुलिस
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Published : Apr 17, 2020, 8:30 AM IST

रांची: कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दूसरे चरण में मानवीय आधार पर पुलिस राहत देगी, लेकिन दूसरी तरफ नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी होगी. लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर राज्यभर में पुलिस मुख्यालय की तरफ से जरूरी निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए हैं.

रांची-बोकारो में पुलिस की तैनाती ज्यादा

राज्य पुलिस मुख्यालय ने रांची व बोकारो जिले में पुलिस बलों की तैनाती बढ़ाई गई है. दोनों जिलों में खास क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण का प्रभाव है, उस इलाके को पूरी तरह से अगले आदेश तक सील कर दिया है. लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर 2,400 होमगार्ड जवानों को होमगार्ड मुख्यालय ने कॉलअप किया है. 3 मई तक इन होमगार्ड जवानों की तैनाती प्रत्येक 100 की संख्या में जिलेवार रहेगी. इस संबंध में आईजी अभियान ने आदेश भी जारी कर दिया है.

डीजीपी ने एक ट्वीट के जरिए झारखंड पुलिस के तमाम कर्मियों को आदेश भी दिया था कि जरूरी काम से बाहर निकलने वालों के प्रति मानवीयता से पेश आएं. लॉकडाउन 2 में कई लोग ग्रोसरी के लिए निकलेंगे. पुलिस को उनके साथ बेहतर बर्ताव करना चाहिए.

दवा, ग्रोसरी और सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है. वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर दुकानदारों को नोटिस भी दिया जा रहा है. लॉकडाउन के उल्लंघन होने की स्थिति में पहले चरण की तरह एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन इस बार सभी जिलों में वाहन की जब्ती और लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी. लॉकडाउन के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी किया जाएगा. राज्य के सभी सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे बैरिकेडिंग रहेगी.

ये भी पढ़ें- लॉकडाउन के परिणाम दिखने शुरू, 325 जिले संक्रमण मुक्त : स्वास्थ्य मंत्रालय

वहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ब्रांच के डीआईजी के जरिए निर्गत पास के अलावा दूसरे किसी पास को मंजूरी नहीं दी जाएगी. जिलों के डीसी की अनुसंशा पर स्पेशल ब्रांच के डीआईजी के जरिए जारी पास पर ही कोई व्यक्ति दूसरे राज्य जा सकता है.

राज्य के अलावा सभी जिलों के इंट्री प्वाइंट पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती की गई है. आपातस्थिति को छोड़ दूसरी किसी भी परिस्थिति में वाहनों को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा.

वहीं, वर्चुअल वर्ल्ड पर भी सोशल साइट के प्रयोग पर भी सीमाएं लगायी गई हैं. राज्य पुलिस ने मंगलवार को फेसबुक, ट्वीटर, व्हाटसएप युजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आपत्तिजनक या धार्मिक सदभाव बिगाड़ने वाले पोस्ट, फेक न्यूज लिखने या उसे शेयर करने या रीट्वीट करने पर भी कार्रवाई होगी. वहीं, व्हाटसएप ग्रुप के एडमिन की जिम्मेदारी भी एडवाइजरी के जरिए तय की गई है.

रांची: कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दूसरे चरण में मानवीय आधार पर पुलिस राहत देगी, लेकिन दूसरी तरफ नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी होगी. लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर राज्यभर में पुलिस मुख्यालय की तरफ से जरूरी निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए हैं.

रांची-बोकारो में पुलिस की तैनाती ज्यादा

राज्य पुलिस मुख्यालय ने रांची व बोकारो जिले में पुलिस बलों की तैनाती बढ़ाई गई है. दोनों जिलों में खास क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण का प्रभाव है, उस इलाके को पूरी तरह से अगले आदेश तक सील कर दिया है. लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर 2,400 होमगार्ड जवानों को होमगार्ड मुख्यालय ने कॉलअप किया है. 3 मई तक इन होमगार्ड जवानों की तैनाती प्रत्येक 100 की संख्या में जिलेवार रहेगी. इस संबंध में आईजी अभियान ने आदेश भी जारी कर दिया है.

डीजीपी ने एक ट्वीट के जरिए झारखंड पुलिस के तमाम कर्मियों को आदेश भी दिया था कि जरूरी काम से बाहर निकलने वालों के प्रति मानवीयता से पेश आएं. लॉकडाउन 2 में कई लोग ग्रोसरी के लिए निकलेंगे. पुलिस को उनके साथ बेहतर बर्ताव करना चाहिए.

दवा, ग्रोसरी और सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है. वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर दुकानदारों को नोटिस भी दिया जा रहा है. लॉकडाउन के उल्लंघन होने की स्थिति में पहले चरण की तरह एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन इस बार सभी जिलों में वाहन की जब्ती और लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी. लॉकडाउन के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी किया जाएगा. राज्य के सभी सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे बैरिकेडिंग रहेगी.

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वहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ब्रांच के डीआईजी के जरिए निर्गत पास के अलावा दूसरे किसी पास को मंजूरी नहीं दी जाएगी. जिलों के डीसी की अनुसंशा पर स्पेशल ब्रांच के डीआईजी के जरिए जारी पास पर ही कोई व्यक्ति दूसरे राज्य जा सकता है.

राज्य के अलावा सभी जिलों के इंट्री प्वाइंट पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती की गई है. आपातस्थिति को छोड़ दूसरी किसी भी परिस्थिति में वाहनों को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा.

वहीं, वर्चुअल वर्ल्ड पर भी सोशल साइट के प्रयोग पर भी सीमाएं लगायी गई हैं. राज्य पुलिस ने मंगलवार को फेसबुक, ट्वीटर, व्हाटसएप युजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आपत्तिजनक या धार्मिक सदभाव बिगाड़ने वाले पोस्ट, फेक न्यूज लिखने या उसे शेयर करने या रीट्वीट करने पर भी कार्रवाई होगी. वहीं, व्हाटसएप ग्रुप के एडमिन की जिम्मेदारी भी एडवाइजरी के जरिए तय की गई है.

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