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राजधानी की सभी सीमाएं सील, एंबुलेंस को भी बिना पास जिले से बाहर जाने की इजाजत नहीं

कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए रांची की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है. अब बिना इजाजत और उचित पास के एंबुलेंस भी राजधानी रांची के किसी भी रास्ते से बाहर नहीं जा सकता है. रांची के एसएसपी अनीश गुपेता ने नइस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

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Published : Apr 28, 2020, 12:12 AM IST

Updated : Apr 28, 2020, 9:06 AM IST

रांची: राजधानी में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए रांची की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है. अब बिना इजाजत और उचित पास के एंबुलेंस भी राजधानी रांची के किसी भी रास्ते से बाहर नहीं जा सकता है. रांची के सीनियर एसपी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

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आदेश की कॉपी
आदेश में क्या है ?

रांची जिले की सीमाओं से अब एंबुलेंस भी बिना प्रशासन की अनुमति के आवागमन नहीं कर पाएंगे. एंबुलेंस में मरीज रहने पर भी जिलों के प्रवेश व सीमा क्षेत्रों के चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी रोककर चेकिंग करेंगे. इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को देंगे, इसके बाद ही वे प्रवेश कर सकेंगे, या जिले से बाहर जा सकेंग.

ये भी पढ़ें- झारखंड में 103 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 3 लोगों की मौत, 15 हुए स्वस्थ

नियम न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई

इसके लिए एसएसपी अनीश गुप्ता ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिना वैध पास के जिला से निकलना या प्रवेश करना गलत है. बिना पास या अनुमति के प्रवेश करने या निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इधर, हाल में जिला से गलत ढंग से लोगों के निकलने और प्रवेश करने के मामले सामने आने के बाद एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों, चेक पोस्ट प्रभारियों को सख्त हिदायत के साथ आदेश जारी किया है.

रांची: राजधानी में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए रांची की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है. अब बिना इजाजत और उचित पास के एंबुलेंस भी राजधानी रांची के किसी भी रास्ते से बाहर नहीं जा सकता है. रांची के सीनियर एसपी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

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आदेश में क्या है ?

रांची जिले की सीमाओं से अब एंबुलेंस भी बिना प्रशासन की अनुमति के आवागमन नहीं कर पाएंगे. एंबुलेंस में मरीज रहने पर भी जिलों के प्रवेश व सीमा क्षेत्रों के चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी रोककर चेकिंग करेंगे. इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को देंगे, इसके बाद ही वे प्रवेश कर सकेंगे, या जिले से बाहर जा सकेंग.

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नियम न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई

इसके लिए एसएसपी अनीश गुप्ता ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिना वैध पास के जिला से निकलना या प्रवेश करना गलत है. बिना पास या अनुमति के प्रवेश करने या निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इधर, हाल में जिला से गलत ढंग से लोगों के निकलने और प्रवेश करने के मामले सामने आने के बाद एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों, चेक पोस्ट प्रभारियों को सख्त हिदायत के साथ आदेश जारी किया है.

Last Updated : Apr 28, 2020, 9:06 AM IST
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