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पुलिस ने वसूला 3.71 लाख का फाइन, ई-पास के बगैर बाहर निकलने वालों पर हुई कारवाई - स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन राजधानी रांची की सड़कों पर पुलिस मुस्तैद रहे. इसी का नतीजा रहा कि पुलिस ने बिना ई-पास के बाहर निकलने वालों पर करवाई की. पहले दिन पुलिस ने 3.71 लाख का फाइन वसूला है.

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रांची
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Published : May 16, 2021, 10:39 PM IST

रांचीः स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फेज तीन के पहले दिन पुलिस ने नियमों का उलंघन करने को लेकर कड़ा एक्शन लिया है. पहले ही दिन 3 लाख 71 हजार 260 रुपए का फाइल काटा गया. सबसे ज्यादा राजधानी में काटा गया है.

इसे भी पढ़ें- रांची: 24,000 रुपये ज्यादा वसूलने पर,सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को जिला प्रशासन का शोकॉज


पहले दिन सबसे ज्यादा फाइन वसूली रांची में

16 मई को राज्य में कुल 844 लोगों को पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन करते पाया. सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने 911 लोगों को पुलिस ने पकड़ा. इसमें से 3 लाख 71 हजार 260 रुपये वसूले गए. राज्यभर में पुलिस ने कुल 9 केस दर्ज किए, वहीं 1 की गिरफ्तारी हुई. राजधानी रांची में सर्वाधिक सर्वाधिक 320 लोग बगैर मास्क मिले. 65 लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया. रांची में सर्वाधिक 1.60 लाख की वसूली भी हुई.

किन-किन जिलों में कितने पर कार्रवाई
खूंटी में बगैर मास्क और लॉकडाउन के उल्लंघन करते 71 लोग पाए गए, उनसे 13,500 रुपये का फाइन काटा गया. सिमडेगा में 16 लोगों से 8 हजार रुपये, लोहरदगा में चार लोगों से 2 हजार रुपये, जमशेदपुर में बगैर मास्क 72 और लॉकडाउन का उल्लंघन करते 37 लोगों से 36 हजार रुपये, चाईबासा में 39 लोगों से 9100 रुपये, सरायकेला में 4500 रुपये, पलामू में 15300 रुपये, लातेहार में 19 हजार रुपये, हजारीबाग में 8 हजार रुपये, चतरा में 3500 रुपये, कोडरमा में 4500 रुपये, गिरिडीह में 6 हजार रुपये, धनबाद में 11500 रुपये, देवघर में 21710 रुपये, दुमका में 31400 रुपये, जामताड़ा में 1100 रुपये, गोड्डा में 3100 रुपये, पाकुड़ में 1200 रुपये, साहिबगंज में 12100 रुपये की वसूली हुई. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक मात्र केस दुमका में दर्ज हुआ है.

कार्रवाई की तैयारी, आदेश जारी
दूसरी तरफ राज्य में बगैर ई-पास मूवमेंट करने वालों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा. राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी किया गया है. राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता सह आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया कि दूसरी बार किसी को ई पास के बगैर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 के अलावा आईपीसी 179, 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी जिलों में पुलिस के द्वारा सघन अभियान चलाकर ई-पास की चेकिंग की गई. वहीं राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों से आने वाले वाहनों की सख्त जांच की गई.

रांचीः स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फेज तीन के पहले दिन पुलिस ने नियमों का उलंघन करने को लेकर कड़ा एक्शन लिया है. पहले ही दिन 3 लाख 71 हजार 260 रुपए का फाइल काटा गया. सबसे ज्यादा राजधानी में काटा गया है.

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पहले दिन सबसे ज्यादा फाइन वसूली रांची में

16 मई को राज्य में कुल 844 लोगों को पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन करते पाया. सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने 911 लोगों को पुलिस ने पकड़ा. इसमें से 3 लाख 71 हजार 260 रुपये वसूले गए. राज्यभर में पुलिस ने कुल 9 केस दर्ज किए, वहीं 1 की गिरफ्तारी हुई. राजधानी रांची में सर्वाधिक सर्वाधिक 320 लोग बगैर मास्क मिले. 65 लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया. रांची में सर्वाधिक 1.60 लाख की वसूली भी हुई.

किन-किन जिलों में कितने पर कार्रवाई
खूंटी में बगैर मास्क और लॉकडाउन के उल्लंघन करते 71 लोग पाए गए, उनसे 13,500 रुपये का फाइन काटा गया. सिमडेगा में 16 लोगों से 8 हजार रुपये, लोहरदगा में चार लोगों से 2 हजार रुपये, जमशेदपुर में बगैर मास्क 72 और लॉकडाउन का उल्लंघन करते 37 लोगों से 36 हजार रुपये, चाईबासा में 39 लोगों से 9100 रुपये, सरायकेला में 4500 रुपये, पलामू में 15300 रुपये, लातेहार में 19 हजार रुपये, हजारीबाग में 8 हजार रुपये, चतरा में 3500 रुपये, कोडरमा में 4500 रुपये, गिरिडीह में 6 हजार रुपये, धनबाद में 11500 रुपये, देवघर में 21710 रुपये, दुमका में 31400 रुपये, जामताड़ा में 1100 रुपये, गोड्डा में 3100 रुपये, पाकुड़ में 1200 रुपये, साहिबगंज में 12100 रुपये की वसूली हुई. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक मात्र केस दुमका में दर्ज हुआ है.

कार्रवाई की तैयारी, आदेश जारी
दूसरी तरफ राज्य में बगैर ई-पास मूवमेंट करने वालों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा. राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी किया गया है. राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता सह आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया कि दूसरी बार किसी को ई पास के बगैर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 के अलावा आईपीसी 179, 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी जिलों में पुलिस के द्वारा सघन अभियान चलाकर ई-पास की चेकिंग की गई. वहीं राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों से आने वाले वाहनों की सख्त जांच की गई.

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