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झारखंड में 30 मार्च तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, त्योहारों को लेकर पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ आदेश - आईपीएस अधिकारियों की छुट्टि रद्द

झारखंड पुलिस ने होली और शब-ए-बरात को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. जारी किए गए निर्देश में सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियां 30 मार्च तक रद्द कर दी गई है.

police officer holiday cancelled regarding holi in ranchi
झारखंड पुलिस
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Published : Mar 26, 2021, 6:56 AM IST

रांची: झारखंड पुलिस में सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियां 30 मार्च तक रद्द कर दी गई है. होली और शब-ए-बरात को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें- हॉकी इंडिया चैंपियनशिप फाइनल: झारखंड ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया

जारी हुआ आदेश
झारखंड पुलिस मुख्यालय आईजी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार होली और शब-ए-बरात में राज्य में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए राज्य के सभी कोटी के पुलिसकर्मियों और अनुचरों का अवकाश 30 मार्च तक रद्द कर दिया है.

किन परिस्थितियों में मिलेगी छुट्टी
पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार किसी आपातकालीन और विशेष स्थिति में पुलिसकर्मी अपने संबंधित पुलिस अधीक्षक या कमांडेंट से अनुमति के आधार पर अवकाश ले सकेंगे. इसी तरह सभी एसपी, कमांडेंट और उनके ऊपर के तमाम वरीय अधिकारी को डीजीपी से अवकाश प्राप्त करना होगा. ये व्यवस्था केवल आपात परिस्थिति के लिए लागू होगी.

रांची: झारखंड पुलिस में सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियां 30 मार्च तक रद्द कर दी गई है. होली और शब-ए-बरात को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है.

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जारी हुआ आदेश
झारखंड पुलिस मुख्यालय आईजी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार होली और शब-ए-बरात में राज्य में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए राज्य के सभी कोटी के पुलिसकर्मियों और अनुचरों का अवकाश 30 मार्च तक रद्द कर दिया है.

किन परिस्थितियों में मिलेगी छुट्टी
पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार किसी आपातकालीन और विशेष स्थिति में पुलिसकर्मी अपने संबंधित पुलिस अधीक्षक या कमांडेंट से अनुमति के आधार पर अवकाश ले सकेंगे. इसी तरह सभी एसपी, कमांडेंट और उनके ऊपर के तमाम वरीय अधिकारी को डीजीपी से अवकाश प्राप्त करना होगा. ये व्यवस्था केवल आपात परिस्थिति के लिए लागू होगी.

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