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सलाखों के पीछे से खौफ का कारोबार होगा बंद, महीने में दो बार होगा जेलों का औचक निरीक्षण

झारखंड में कई गिरोह ऐसे हैं जो जेल से ही वारदातों को अंजाम देते हैं. अब पुलिस ऐसे गिरोह पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी डीसी और एसपी को आदेश दिया गया है कि वे कम से कम महीने में दो बार जेल का औचक निरीक्षण जरूर करें.

Police Headquarters order DC and SP to conduct surprise inspection of jail twice a month
Police Headquarters order DC and SP to conduct surprise inspection of jail twice a month
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Published : Feb 18, 2022, 7:17 AM IST

रांची: झारखंड में सक्रिय कई संगठित गिरोह जेल से ही अपनी सल्तनत चला रहे हैं. ऐसे गिरोहों पर पाबंदी लगाने के लिए अब पुलिस जेलों पर दबिश डालने की तैयारी कर है. झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से राज्य के सभी जिलों के एसपी और डीसी को यह आदेश दिया गया है कि महीने में कम से कम दो बार जरूर अपने अपने जिले के जेल का औचक निरीक्षण करें.

क्या है आदेश: झारखंड पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और डीसी कम से कम अगले दो महीने तक जेलों की विशेष निगरानी रखें, साथ ही इस दौरान दो बार जरूर औचक निरीक्षण करें. औचक निरीक्षण को लेकर भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. जैसे जब भी कारागार का औचक निरीक्षण हो उस दौरान जेल में बंद वैसे अपराधी जो कुख्यात रहे हैं उनकी विशेष जांच करें. जेल में बंद अपराधियों के द्वारा अगर बाहर किसी वारदात की साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग हो रही है तो उसके जेल ट्रांसफर और सीसीए जैसी कार्रवाई को त्वरित गति से करना है.

ये भी पढ़ें: जेल से रंगदारी मांगने का चल रहा था खेल, हथियार समेत पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंग का गुर्गा

क्यों जारी करना पड़ा आदेश: हाल के दिनों में झारखंड के गुमला, धनबाद और रांची सहित कई जिलों से अपराधियों ने रंगदारी की डिमांड की थी. रंगदारी नहीं देने वालों के खिलाफ अपराधियों ने कार्रवाई भी की गई थी. इन सभी मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता दिखाई है और यह तय किया है कि जेलों में औचक निरीक्षण समय समय पर होते रहे.

रांची: झारखंड में सक्रिय कई संगठित गिरोह जेल से ही अपनी सल्तनत चला रहे हैं. ऐसे गिरोहों पर पाबंदी लगाने के लिए अब पुलिस जेलों पर दबिश डालने की तैयारी कर है. झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से राज्य के सभी जिलों के एसपी और डीसी को यह आदेश दिया गया है कि महीने में कम से कम दो बार जरूर अपने अपने जिले के जेल का औचक निरीक्षण करें.

क्या है आदेश: झारखंड पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और डीसी कम से कम अगले दो महीने तक जेलों की विशेष निगरानी रखें, साथ ही इस दौरान दो बार जरूर औचक निरीक्षण करें. औचक निरीक्षण को लेकर भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. जैसे जब भी कारागार का औचक निरीक्षण हो उस दौरान जेल में बंद वैसे अपराधी जो कुख्यात रहे हैं उनकी विशेष जांच करें. जेल में बंद अपराधियों के द्वारा अगर बाहर किसी वारदात की साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग हो रही है तो उसके जेल ट्रांसफर और सीसीए जैसी कार्रवाई को त्वरित गति से करना है.

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क्यों जारी करना पड़ा आदेश: हाल के दिनों में झारखंड के गुमला, धनबाद और रांची सहित कई जिलों से अपराधियों ने रंगदारी की डिमांड की थी. रंगदारी नहीं देने वालों के खिलाफ अपराधियों ने कार्रवाई भी की गई थी. इन सभी मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता दिखाई है और यह तय किया है कि जेलों में औचक निरीक्षण समय समय पर होते रहे.

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