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सेवा सदन अस्पताल को 15 दिनों में तोड़ने का आदेश, जानें क्यों

रांची के बड़ा तालाब स्थित सेवा सदन अस्पताल (Seva Sadan Hospital) को लेकर रांची नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने फैसला लिया है कि प्रतिष्ठित अस्पताल को अगले 15 दिनों में तोड़ा जाएगा. इसके साथ ही नगर निगम ने अस्पताल पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

order to demolition seva sadan hospital in ranchi
सेवा सदन अस्पताल
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Published : Aug 4, 2021, 6:50 AM IST

रांची: बड़ा तालाब स्थित सेवा सदन अस्पताल (Seva Sadan Hospital) द्वारा नगर निगम में नक्शा पेश नहीं किये जाने पर कड़ी कार्रवाई का फैसला निगम प्रबंधन ने लिया है. जिसमें 15 दिनों के अंदर सेवा सदन अस्पताल (Seva Sadan Hospital) को तोड़ने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही नगर निगम ने 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है.

ये भी पढ़ें- रांची: आरएमसी ने किया सेवा सदन अस्पताल का निरीक्षण, मिलीं ये खामियां


15 दिनों के अंदर भवन तोड़ने का आदेश

जानकारी के अनुसार निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए 15 दिनों मे सेवा सदन अस्पताल (Seva Sadan Hospital) को अपना भवन तोड़ने को कहा है. इस 15 दिन के अंदर अगर अस्पताल प्रबंधन भवन नहीं तोड़ता है तो निगम उसे खुद तोड़ने की कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वह अब किसी भी नए मरीज को अपने अस्पताल में भर्ती न करें ताकि 15 दिन के बाद उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी तो अस्पताल प्रबंधक नए मरीज के अस्पताल में भर्ती होने का बहाना न कर सके.

अस्पताल प्रबंधन पर लगा जुर्माना

वहीं, सेवा सदन अस्पताल प्रबंधन पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिसमें नक्शा के एवज में 5 लाख रुपये और बड़ा तालाब को प्रदूषित करने को लेकर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही हरमू नदी के 15 मीटर के दायरे में आने वाले ट्रू वैल्यू को भी तोड़ने का आदेश नगर निगम ने दिया है. ट्रू वैल्यू हरमू नदी के 15 मीटर के दायरे के अंदर अतिक्रमण कर बनाया गया है.

रांची: बड़ा तालाब स्थित सेवा सदन अस्पताल (Seva Sadan Hospital) द्वारा नगर निगम में नक्शा पेश नहीं किये जाने पर कड़ी कार्रवाई का फैसला निगम प्रबंधन ने लिया है. जिसमें 15 दिनों के अंदर सेवा सदन अस्पताल (Seva Sadan Hospital) को तोड़ने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही नगर निगम ने 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है.

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15 दिनों के अंदर भवन तोड़ने का आदेश

जानकारी के अनुसार निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए 15 दिनों मे सेवा सदन अस्पताल (Seva Sadan Hospital) को अपना भवन तोड़ने को कहा है. इस 15 दिन के अंदर अगर अस्पताल प्रबंधन भवन नहीं तोड़ता है तो निगम उसे खुद तोड़ने की कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वह अब किसी भी नए मरीज को अपने अस्पताल में भर्ती न करें ताकि 15 दिन के बाद उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी तो अस्पताल प्रबंधक नए मरीज के अस्पताल में भर्ती होने का बहाना न कर सके.

अस्पताल प्रबंधन पर लगा जुर्माना

वहीं, सेवा सदन अस्पताल प्रबंधन पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिसमें नक्शा के एवज में 5 लाख रुपये और बड़ा तालाब को प्रदूषित करने को लेकर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही हरमू नदी के 15 मीटर के दायरे में आने वाले ट्रू वैल्यू को भी तोड़ने का आदेश नगर निगम ने दिया है. ट्रू वैल्यू हरमू नदी के 15 मीटर के दायरे के अंदर अतिक्रमण कर बनाया गया है.

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