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ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अधिसूचना जारी, 15 नवंबर तक देना होगा कर्मचारियों को शपथ पत्र

हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme In Jharkhand) लागू करने की घोषणा की थी. अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है (Notification issued regarding Old Pension Scheme). इस संबंध में कर्मचारियों को 15 नवंबर तक शपथ पत्र दाखिल करना होगा. जिसके बाद उन्हें ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा.

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Published : Sep 21, 2022, 7:34 PM IST

रांची: झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme In Jharkhand) लागू करने को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है (Notification issued regarding Old Pension Scheme). वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एक दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदायी योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प से संबंधित शपथ पत्र जमा करना होगा.

ये भी पढ़ें: कहा- थैंक्यू हेमंत, फिर ढोल नगाड़ों के थाप पर नाचने लगे कर्मचारी, देखें वीडियो

अधिसूचना के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों को विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र भरकर 15 नवंबर 2022 तक जमा करना होगा. नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों को तब तक यानी सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन से कटौती नहीं होगी, यानी उन्हें पूरा वेतन मिलेगा. पिछले दिनों हेमंत कैबिनेट ने राज्यकर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ देने का निर्णय लिया था.

Notification issued regarding Old Pension Scheme
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना

ओल्ड पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ: कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. वर्तमान समय में कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत सुविधा प्राप्त है जिसके तहत कर्मचारियों का 10% और सरकार की ओर से 14% अनुदान पेंशन मद में जमा होता आ रहा है. झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 5 लाख 33 हजार 737 पद सृजित हैं, जिसमें से वर्तमान में 1 लाख 83 हजार 016 पदों पर कार्यरत हैं. सरकार के इस फैसले के बाद करीब एक लाख कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलने की संभावना है, बशर्ते उन्हें इससे पहले शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र में न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि पर दावा न्यायालय में नहीं करने सहित कई प्रावधान हैं, जिसपर उन्हें सहमति जताते हुए सरकार को देनी होगी.

रांची: झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme In Jharkhand) लागू करने को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है (Notification issued regarding Old Pension Scheme). वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एक दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदायी योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प से संबंधित शपथ पत्र जमा करना होगा.

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अधिसूचना के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों को विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र भरकर 15 नवंबर 2022 तक जमा करना होगा. नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों को तब तक यानी सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन से कटौती नहीं होगी, यानी उन्हें पूरा वेतन मिलेगा. पिछले दिनों हेमंत कैबिनेट ने राज्यकर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ देने का निर्णय लिया था.

Notification issued regarding Old Pension Scheme
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना

ओल्ड पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ: कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. वर्तमान समय में कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत सुविधा प्राप्त है जिसके तहत कर्मचारियों का 10% और सरकार की ओर से 14% अनुदान पेंशन मद में जमा होता आ रहा है. झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 5 लाख 33 हजार 737 पद सृजित हैं, जिसमें से वर्तमान में 1 लाख 83 हजार 016 पदों पर कार्यरत हैं. सरकार के इस फैसले के बाद करीब एक लाख कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलने की संभावना है, बशर्ते उन्हें इससे पहले शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र में न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि पर दावा न्यायालय में नहीं करने सहित कई प्रावधान हैं, जिसपर उन्हें सहमति जताते हुए सरकार को देनी होगी.

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