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रांची: राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल से होगी शुरू, झालसा ने शुरू की तैयारी

नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के आदेश पर देशभर में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को होगा. झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इसके लिए सभी जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह सभी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू करें, ताकि अधिक से अधिक मामले का निष्पादन किया जा सके.

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राष्ट्रीय लोक अदालत
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Published : Apr 2, 2021, 4:45 AM IST

रांची: नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के आदेश पर देशभर में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को होगा. झारखंड हाई कोर्ट सहित राज्य के सभी जिला न्यायालय एवं अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से त्वरित मामले का निष्पादन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इसके लिए सभी जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह सभी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू करें, ताकि अधिक से अधिक मामले का निष्पादन किया जा सके.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढे़ं: 3 अप्रैल को 21 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम हेमंत भी रहेंगे मौजूद

झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव मोहम्मद शाकीर ने बताया कि नालसा के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह लोक अदालत लगाया जा रहा है, जिस मामले में बहुत जरूरी होगा की फिजिकल भी कुछ लोगों को बुलाया जाए, उस मामले में कोविड-19 निर्देश का अनुपालन करते हुए लाभुकों को फिजिकल भी बुलाया जाएगा, जिससे उन्हें इस लोक अदालत का लाभ मिले. वैसे इसको वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित किया जा रहा है. इस लोक अदालत में मुख्यतः सिविल, एक्साइज, मोटर एक्सीडेंट, बिजली, आपराधिक मामले भी हैं कुछ और सिविल से संबंधित सभी प्रकार के मामले शामिल किए गए हैं, लेकिन मोटर एक्सीडेंट के मामले को प्राथमिकता दी जा रही है.

रांची: नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के आदेश पर देशभर में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को होगा. झारखंड हाई कोर्ट सहित राज्य के सभी जिला न्यायालय एवं अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से त्वरित मामले का निष्पादन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इसके लिए सभी जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह सभी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू करें, ताकि अधिक से अधिक मामले का निष्पादन किया जा सके.

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झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव मोहम्मद शाकीर ने बताया कि नालसा के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह लोक अदालत लगाया जा रहा है, जिस मामले में बहुत जरूरी होगा की फिजिकल भी कुछ लोगों को बुलाया जाए, उस मामले में कोविड-19 निर्देश का अनुपालन करते हुए लाभुकों को फिजिकल भी बुलाया जाएगा, जिससे उन्हें इस लोक अदालत का लाभ मिले. वैसे इसको वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित किया जा रहा है. इस लोक अदालत में मुख्यतः सिविल, एक्साइज, मोटर एक्सीडेंट, बिजली, आपराधिक मामले भी हैं कुछ और सिविल से संबंधित सभी प्रकार के मामले शामिल किए गए हैं, लेकिन मोटर एक्सीडेंट के मामले को प्राथमिकता दी जा रही है.

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