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रांची में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, वसूला गया 10 हजार रुपया जुर्माना - अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान वसूले जुर्माना

रांची नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है. इसके तहत गुरुवार को नगर निगम के इंफोर्समेंट टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया और 10 हजार रुपये जुर्माना भी वसूल किया.

Remove encroachment campaign in Ranchi
रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला
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Published : Aug 27, 2020, 8:49 PM IST

रांचीः राजधानी रांची में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है. इसके तहत गुरुवार को नगर निगम के इंफोर्समेंट टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया. इस दौरान 10 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया.

अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पिस्का मोड़ से पंडरा बाजार समिति, हनुमान मंदिर से अल्बर्ट एक्का चौक और सर्जना चौक से कचहरी चौक तक अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेला खोमचा, अस्थाई संरचना, फल सब्जी विक्रेताओं, अवैध रूप से वाहन पार्किंग, प्लास्टिक कैरी बैग और रोड पर निर्माण सामग्री पाए जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में अगर उनके पास प्लास्टिक कैरी बैग और अतिक्रमण पाया जाएगा तो नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- धनबादः सुरक्षा गार्ड और ECL कर्मियों को बंधक बनाकर लूटा, सूचना देने पुलिस ने भी उल्टे लगाई फटकार

वहीं, नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने रांची वासियों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थान, सरकारी संपत्ति में किसी भी प्रकार का बैनर-पोस्टर, होर्डिंग, साइनेज बोर्ड मोनोपोल, भवन निर्माण सामग्री, अवैध पार्किंग या अतिक्रमण पाए जाने पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी.

रांचीः राजधानी रांची में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है. इसके तहत गुरुवार को नगर निगम के इंफोर्समेंट टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया. इस दौरान 10 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया.

अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पिस्का मोड़ से पंडरा बाजार समिति, हनुमान मंदिर से अल्बर्ट एक्का चौक और सर्जना चौक से कचहरी चौक तक अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेला खोमचा, अस्थाई संरचना, फल सब्जी विक्रेताओं, अवैध रूप से वाहन पार्किंग, प्लास्टिक कैरी बैग और रोड पर निर्माण सामग्री पाए जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में अगर उनके पास प्लास्टिक कैरी बैग और अतिक्रमण पाया जाएगा तो नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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वहीं, नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने रांची वासियों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थान, सरकारी संपत्ति में किसी भी प्रकार का बैनर-पोस्टर, होर्डिंग, साइनेज बोर्ड मोनोपोल, भवन निर्माण सामग्री, अवैध पार्किंग या अतिक्रमण पाए जाने पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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