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महिला को बेहोश कर रातभर मिटाता रहा हवस, अब मिली कालकोठरी - गवाह

शादीशुदा महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी संदीप प्रसाद को सजा 10 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला साल 2017 का है.

आरोपी को मिली सजा
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Published : Jul 18, 2019, 8:53 PM IST

रांची: शादीशुदा महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी संदीप प्रसाद को एजेसी 3 के जज एसके पांडेय की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा काटनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 7 गवाहों की गवाही कराई गई, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक भी गवाही नहीं हुई.

आरोपी को मिली सजा

2017 का मामला
दरअसल, यह मामला साल 2017 का है. पीड़ित महिला ने अपने पति के दोस्त संदीप प्रसाद के खिलाफ धोखे से दुष्कर्म करने का मामला सुखदेव नगर थाना में दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना के एक माह पूर्व ही उनके पति रंजीत प्रसाद गुप्ता ने झगड़ा कर घर से निकाल दिया था.

फोन कर धोखे से बुलाया
तब से वह अपने मायके में रह रही थी. उसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को फोन कर धोखे से बुलाया कि उसका पति उसके पास है. जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. जिसके बाद वह बेहोश हो गई.

ये भी पढ़ें- JJMP नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, 3 को उतारा मौत के घाट

रातभर बेहोश थी महिला
महिला जब सुबह होश में आई तो उसे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. जिसके बाद वह सुखदेव नगर थाने में मामला दर्ज कराई. मामला दर्ज होने के बाद 15 जून 2017 को न्यायालय के समक्ष आरोपी ने सरेंडर किया. जिसके बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

रांची: शादीशुदा महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी संदीप प्रसाद को एजेसी 3 के जज एसके पांडेय की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा काटनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 7 गवाहों की गवाही कराई गई, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक भी गवाही नहीं हुई.

आरोपी को मिली सजा

2017 का मामला
दरअसल, यह मामला साल 2017 का है. पीड़ित महिला ने अपने पति के दोस्त संदीप प्रसाद के खिलाफ धोखे से दुष्कर्म करने का मामला सुखदेव नगर थाना में दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना के एक माह पूर्व ही उनके पति रंजीत प्रसाद गुप्ता ने झगड़ा कर घर से निकाल दिया था.

फोन कर धोखे से बुलाया
तब से वह अपने मायके में रह रही थी. उसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को फोन कर धोखे से बुलाया कि उसका पति उसके पास है. जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. जिसके बाद वह बेहोश हो गई.

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रातभर बेहोश थी महिला
महिला जब सुबह होश में आई तो उसे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. जिसके बाद वह सुखदेव नगर थाने में मामला दर्ज कराई. मामला दर्ज होने के बाद 15 जून 2017 को न्यायालय के समक्ष आरोपी ने सरेंडर किया. जिसके बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

Intro:रांची
रेडी टू एयर फॉरमैट

बाइट-- अशोक राय विशेष लोक अभियोजक

शादीशुदा महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी संदीप प्रसाद को एजेसी 3 के जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है साथी ₹25 हाजर का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा काटनी होगी मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 7 गवाहों की गवाही कराई गई जबकि बचाव पक्ष तरफ से एक भी गवाही नहीं हुई


Body:दरअसल यह मामला साल 2017 का है पीड़िता महिला ने अपने पति के दोस्त संदीप प्रसाद के खिलाफ धोखे से दुष्कर्म करने का मामला सुखदेव नगर थाना में दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना के 1 माह पूर्व ही उनके पति रंजीत प्रसाद गुप्ता ने झगड़ा कर घर से निकाल दिया था तब से वह अपने मायके में रह रही थी उसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को फोन प्रिया का कर धोखे से बुलाया कि उसके पति उसके पास है जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो पानी में नशीले पदार्थ मिलाकर पिलाया जिसके बाद वह बेहोश हो गई महिला ने जब सुबह होश में आई और दिखा दो पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है जिसके बाद वह सुखदेव नगर थाना में मामला दर्ज कराई मामला दर्ज होने के बाद 15 जून 2017 को न्यायालय के समक्ष आरोपी सरेंडर किया जिसके बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।


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