रांची: शादीशुदा महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी संदीप प्रसाद को एजेसी 3 के जज एसके पांडेय की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा काटनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 7 गवाहों की गवाही कराई गई, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक भी गवाही नहीं हुई.
2017 का मामला
दरअसल, यह मामला साल 2017 का है. पीड़ित महिला ने अपने पति के दोस्त संदीप प्रसाद के खिलाफ धोखे से दुष्कर्म करने का मामला सुखदेव नगर थाना में दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना के एक माह पूर्व ही उनके पति रंजीत प्रसाद गुप्ता ने झगड़ा कर घर से निकाल दिया था.
फोन कर धोखे से बुलाया
तब से वह अपने मायके में रह रही थी. उसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को फोन कर धोखे से बुलाया कि उसका पति उसके पास है. जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. जिसके बाद वह बेहोश हो गई.
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रातभर बेहोश थी महिला
महिला जब सुबह होश में आई तो उसे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. जिसके बाद वह सुखदेव नगर थाने में मामला दर्ज कराई. मामला दर्ज होने के बाद 15 जून 2017 को न्यायालय के समक्ष आरोपी ने सरेंडर किया. जिसके बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.