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फोन पर हुआ प्यार, फिर शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, अब मिलेगी सजा - रांची सिविल कोर्ट

रांची के नार्कोपी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले पर आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है. दोषी विनोद तिर्की को 24 जून को सजा सुनाई जाएगी.

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Published : Jun 21, 2019, 2:21 PM IST

रांची: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले पर आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है. यौन शोषण के मामले में आरोपी सिपाही विनोद तिर्की को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आरोपी सिपाही विनोद तिर्की पर यौन शोषण करने के मामले में न्यायाधीश एस के पांडये की अदालत में सुनवाई हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की गई है.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक

कई सालों तक यौन शोषण
बता दें कि मामला रांची के नार्कोपी थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने फोन के माध्यम से युवती से दोस्ती की. जिसके बाद शादी का झांसा देकर कई सालों तक युवती के साथ यौन शोषण करता रहा.

ये भी पढ़ें- काली रात में 'काले हीरे' का काला कारोबार, ये है उग्रवादियों का गढ़

24 जून को सजा
जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया. जिसके बाद युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया. 2016 में मामला थाने में दर्ज हुआ. ट्रायल के दरम्यान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया है. वहीं दोषी विनोद तिर्की को 24 जून को सजा सुनाई जाएगी.

रांची: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले पर आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है. यौन शोषण के मामले में आरोपी सिपाही विनोद तिर्की को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आरोपी सिपाही विनोद तिर्की पर यौन शोषण करने के मामले में न्यायाधीश एस के पांडये की अदालत में सुनवाई हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की गई है.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक

कई सालों तक यौन शोषण
बता दें कि मामला रांची के नार्कोपी थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने फोन के माध्यम से युवती से दोस्ती की. जिसके बाद शादी का झांसा देकर कई सालों तक युवती के साथ यौन शोषण करता रहा.

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24 जून को सजा
जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया. जिसके बाद युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया. 2016 में मामला थाने में दर्ज हुआ. ट्रायल के दरम्यान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया है. वहीं दोषी विनोद तिर्की को 24 जून को सजा सुनाई जाएगी.

Intro:रांची
बाइट---अशोक राय विशेष लोक अभियोजक


शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले पर आरोपी को अदालत ने ठहराया दोषी भेजा जेल ।यौन शोषण के मामले में आरोपी सिपाही विनोद तिर्की को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है आरोपी सिपाही विनोद तिर्की पर यौन शोषण करने के मामले में न्यायाधीश एस के पांडये की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी विनोद तिर्की को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित किया गया है


Body:मामला रांची के नार्कोपी थाना क्षेत्र का है।आरोपी फोन के माध्यम से युवती से दोस्ती किया जिसके बाद शादी का झांसा देकर कई सालों तक युवती के साथ यौन शोषण किया। जब युवती ने शादी करने का आरोपी पर दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया जिसके बाद युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया 2016 में मामला थाने में दर्ज हुआ। ट्रायल के दरम्यान अभियोजन पक्ष की और से 11 गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत आरोपी को दोषी ठहराया है वही दोषी विनोद तिर्की को 24 जून को सजा सुनाई जायगी
Conclusion:
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