ETV Bharat / city

झारखंड हाई कोर्ट से विधायक रणधीर कुमार को मिली राहत, अदालत ने दी अग्रिम जमानत - Ranchi news

विधायक रणधीर कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इस मामले में विधायक को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट से विधायक रणधीर कुमार को मिली राहत
author img

By

Published : Aug 29, 2022, 9:07 PM IST

रांचीः देवघर जिला के सारठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर कुमार सिंह को सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने विधायक के अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. इसके बाद उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ेंः खराब ट्रांसफॉमर बदलने में ग्रामीणों को नहीं करना पड़ेगा चंदा, विद्युत विभाग ही उसे करेगा ठीक- जीएम

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया. अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. बता दें कि देवघर जिला के मधुपुर अनुमंडल के चितरा थाने से जुड़े एक मामले में सारठ विधानसभा के विधायक रणधीर कुमार की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दी गई है.

झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से सारठ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें कहा गया था कि विधायक के रिश्तेदार के यहां जले 37 ट्रांसफार्मर मिले हैं. इसको लेकर चितरा थाना कांड संख्या 34/ 2022 दर्ज की गई थी.

रांचीः देवघर जिला के सारठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर कुमार सिंह को सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने विधायक के अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. इसके बाद उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ेंः खराब ट्रांसफॉमर बदलने में ग्रामीणों को नहीं करना पड़ेगा चंदा, विद्युत विभाग ही उसे करेगा ठीक- जीएम

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया. अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. बता दें कि देवघर जिला के मधुपुर अनुमंडल के चितरा थाने से जुड़े एक मामले में सारठ विधानसभा के विधायक रणधीर कुमार की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दी गई है.

झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से सारठ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें कहा गया था कि विधायक के रिश्तेदार के यहां जले 37 ट्रांसफार्मर मिले हैं. इसको लेकर चितरा थाना कांड संख्या 34/ 2022 दर्ज की गई थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.