रांची: साप्ताहिक लॉकडाउन(weekly lockdown) को लेकर राज्य सरकार ने फरमान जारी किया है. कोरोना संक्रमण(corona virus) की रोकथाम के लिए शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. जिसकी शुरुआत आज से हो रही है. इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी. वहीं, पेट्रोल तो मिलेगा लेकिन बच्चों को दूध के लिए मिल्क पार्लर नहीं खुलेंगे. सरकार के इस निर्णय से रविवार को मिल्क पार्लर से दूध नहीं मिल सकेगा.
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जारी किए आदेश
9 जून को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के पैरा 3 में साफ लिखा है कि शनिवार शाम चार बजे के बाद फल, सब्जी, ग्रौसरी, मिठाई समेत खाने पीने के सामान की बिक्री सोमवार सुबह 6 बजे तक नहीं हो सकेगी. चुकि दूध भी खाने-पीने की सामग्री में शामिल है, इसलिए इसकी खरीब ब्रिकी पर रोक रहेगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के घरों में फ्रिज है वैसे लोग तो दूध को स्टॉक कर लेंगे, लेकिन गरीबों का क्या होगा. इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है.
लॉकडाउन उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज
राज्य सरकार ने इन पाबंदियों का उल्लंघन करने पर सख्त कारवाई करने का निर्देश जारी किया है. राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से राज्य के सभी जिलों में व्यापक तैयारी की गई है. राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं. जहां सड़कों पर निकलने वालों पर जुर्माना के अलावे कांड भी दर्ज किया जाएगा.
शाम 4 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले से जारी प्रतिबंध में आंशिक बदलाव करते हुए 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह(swasthya suraksha saptah) बढ़ाने का निर्णय पिछले रविवार यानी 09 जून को लिया था. जिसके तहत शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार 06 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन(complete lockdown) लगाने का निर्णय लिया गया है.