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मेयर ने नगर विकास विभाग पर लगाया आरोप, कहा- नए भवन में आवंटन से पूर्व विभाग ने निगम से नहीं ली NOC

रांची में नगर विकास विभाग को नए भवन की छठी और सातवीं मंजिल के आवंटन को लेकर मेयर आशा लकड़ा ने सवाल खड़े किए हैं. मेयर ने कहा कि नगर विकास विभाग को आवंटन से पहले रांची नगर निगम से एनओसी लेनी चाहिए थी.

Mayor accused city development department
मेयर आशा लकड़ा
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Published : Jan 21, 2021, 8:29 AM IST

रांचीः मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को कहा कि रांची नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन होते ही नगर विकास विभाग ने नए भवन में अतिक्रमण करने की तैयारी कर ली है. नियम अनुसार नगर विकास विभाग को नए भवन की छठी और सातवीं मंजिल के आवंटन से पूर्व रांची नगर निगम से एनओसी लेनी चाहिए थी लेकिन विभागीय अधिकारियों ने एनओसी के लिए पत्राचार भी नहीं किया और खुद आवंटन का आदेश जारी कर दिया.

उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की यह मंशा किसी भी सूरत में सफल नहीं होगी. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि रांची नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए भवन की छठी और सातवीं मंजिल को खुलवाए ताकि आवश्यकता अनुसार विभागीय शाखाओं का संबंधित स्थल पर काम शुरू किया जा सके.

ये भी पढ़ें-झारखंड उर्दू प्राथमिक शिक्षक संघ ने जारी किया निर्देश, कहा- शुक्रवार को बंद रखे सभी उर्दू स्कूल

उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में रांची नगर निगम की आवश्यकताओं को देखते हुए नए भवन की प्लानिंग की गई थी. पुराने भवन में कई विभागीय शाखा एक हॉल में संचालित हो रहे थे जिसके कारण विभागीय कर्मियों को काफी परेशानी होती थी.

मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि 18 जनवरी को रांची नगर निगम के नए भवन में प्रवेश किया गया है. नए भवन में किस विभागीय शाखा को किस फ्लोर पर शिफ्ट किया जाए इसकी प्लानिंग की जा रही है. इधर, नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्राचार किया है कि नए भवन की छठी और सातवीं मंजिल झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार और झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए आवंटित है.

उन्होंने नगर विकास विभाग के आलाधिकारियों से सवाल किया है कि किस अधिकार से राज्य स्तरीय कार्यालयों को रांची नगर निगम के नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी की है. मेयर ने कहा कि नए भवन में पार्षदों और जोनल अध्यक्षों के लिए भी स्थाई व्यवस्था करने की मांग की जा रही है. ऐसे में नगर विकास विभाग के अधिकारी नए भवन के छट्ठे और सातवें तल्ले का आवंटन किसी दूसरे विभाग की लिए करेंगे तो रांची नगर निगम की आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी. मेयर ने नगर विकास विभाग के मंत्री और विभागीय सचिव से आग्रह किया है कि झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार और झारखंड बहु-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए आवंटित आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए नहीं तो रांची नगर निगम परिषद् के सभी चयनित सदस्य विभागीय अधिकारी के इस आदेश का विरोध करेंगे.

रांचीः मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को कहा कि रांची नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन होते ही नगर विकास विभाग ने नए भवन में अतिक्रमण करने की तैयारी कर ली है. नियम अनुसार नगर विकास विभाग को नए भवन की छठी और सातवीं मंजिल के आवंटन से पूर्व रांची नगर निगम से एनओसी लेनी चाहिए थी लेकिन विभागीय अधिकारियों ने एनओसी के लिए पत्राचार भी नहीं किया और खुद आवंटन का आदेश जारी कर दिया.

उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की यह मंशा किसी भी सूरत में सफल नहीं होगी. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि रांची नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए भवन की छठी और सातवीं मंजिल को खुलवाए ताकि आवश्यकता अनुसार विभागीय शाखाओं का संबंधित स्थल पर काम शुरू किया जा सके.

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उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में रांची नगर निगम की आवश्यकताओं को देखते हुए नए भवन की प्लानिंग की गई थी. पुराने भवन में कई विभागीय शाखा एक हॉल में संचालित हो रहे थे जिसके कारण विभागीय कर्मियों को काफी परेशानी होती थी.

मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि 18 जनवरी को रांची नगर निगम के नए भवन में प्रवेश किया गया है. नए भवन में किस विभागीय शाखा को किस फ्लोर पर शिफ्ट किया जाए इसकी प्लानिंग की जा रही है. इधर, नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्राचार किया है कि नए भवन की छठी और सातवीं मंजिल झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार और झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए आवंटित है.

उन्होंने नगर विकास विभाग के आलाधिकारियों से सवाल किया है कि किस अधिकार से राज्य स्तरीय कार्यालयों को रांची नगर निगम के नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी की है. मेयर ने कहा कि नए भवन में पार्षदों और जोनल अध्यक्षों के लिए भी स्थाई व्यवस्था करने की मांग की जा रही है. ऐसे में नगर विकास विभाग के अधिकारी नए भवन के छट्ठे और सातवें तल्ले का आवंटन किसी दूसरे विभाग की लिए करेंगे तो रांची नगर निगम की आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी. मेयर ने नगर विकास विभाग के मंत्री और विभागीय सचिव से आग्रह किया है कि झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार और झारखंड बहु-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए आवंटित आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए नहीं तो रांची नगर निगम परिषद् के सभी चयनित सदस्य विभागीय अधिकारी के इस आदेश का विरोध करेंगे.

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