रांची: राजधानी के बरियातू रोड में सोमवार की देर रात करीब डेढ़ बजे दर्दनाक सड़क हादसे में एक ट्रक ने बाइक से जा रहे नर्सिंग के दो छात्रों को कुचल दिया. इससे बाइक चला रहे छात्र आशीष रॉबिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका दोस्त अमित सांगा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसकी भी मौत हो गई.
हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने
अमित बिहार के पटना का रहने वाला था, जबकि अमित मिजोरम का रहने वाला है. दोनों बरियातू के जोगो पहाड़ के पास किराए के मकान में रहता है. हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें यह दिख रहा है एक ट्रक से बाइक की सीधी टक्कर हो गई. दोनों दोस्त सड़क पर ही गिर रहे लेकिन इस दौरान कई लोगों से पूछ रहे और किसी ने उनकी मदद नहीं की.
सड़क डाइवर्ट के कारण एक ही रुट पर चल रहे थे वाहन
जानकारी के अनुसार बरियातू-बूटी मोड़ रोड की बाइलेन पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है. इस दौरान लाइफ केयर अस्पताल के आस-पास सड़क को घेरकर वनवे कर दिया गया था. इस दौरान सेवेंथ डे हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर से इंटर्नशिप ट्रेनिंग की ड्यूटी कर आशीष और अमित एफजेड बाइक से बूटी मोड़ गए थे. उसी दौरान उल्टे साइड से आ रही ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी. इसके बाद चक्का दोनों के शरीर पर चढ़ाता हुआ ट्रक भाग निकला. घटना के बाद करीब 15 मिनट तक दोनों सड़क के इधर-उधर पड़े रहे. इस दौरान वहां से एक कार व बाइक भी गुजरा, लेकिन किसी ने दोनों को उठाकर अस्पताल भेजने की जहमत नहीं उठाई. इसके बाद वहां से गुजर रही पीसीआर वैन की पुलिस ने एंबुलेंस बुलवाकर दोनों को रिम्स भेजा. जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया.
ऐसे मारी टक्कर
आशीष व अमित अपनी बाइक से बूटी मोड़ से बरियातू की ओर जा रहे थे. वे अपनी साइड रहते हुए भी बाईं ओर थे, उसी दौरान डिवाइडर से सटकर रांग साइड से आ रही ट्रक ने अचानक टक्कर मार दी. टक्कर मारकर ट्रक दाईं ओर मुड़ा और टर्न लेकर चक्के से कुचलता हुआ डिवाइडर से पार कर गया. सड़क के दूसरी साइड पर जाकर ट्रक रुके बगैर तेजी से भाग निकला.
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20 दिन पहले हुई थी शादी
हादसे में घायल अमित सांगा की करीब 20 दिन पहले ही शादी हुई थी. वह शादी के बाद घर से सोमवार को ही रांची लौटा था. दोस्त के साथ सेवंथ डे अस्पताल गया था, वहां से लौटने के क्रम में हादसे का शिकार हो गया. घटना के बाद दोनों के परिजन रांची पहुंचे, सभी का रो-रोकर बुरा हाल था. आशीष के शव को परिजन पटना लेकर चले गए.
सीसीटीवी से ट्रक की पहचान की कोशिश
हादसा के मामले में सदर थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है. इसके बाद पुलिस संबंधित ट्रक की तलाश शुरू कर दी गई है. अलग-अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है. हालांकि अबतक ट्रक के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.
बता दें कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कई गाइडलाइंस जारी किए थे जिसे केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है जो अब भी लागू है.
जारी किए गए गाइडलाइंस
- कोर्ट के आदेश पर हेल्थ मिनिस्ट्री यह गाइडलाइंस जारी करेगी की कि कोई भी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल घायल के इलाज के लिए ऐसे मददगार राहगीर को पेमेंट के लिए नहीं रोकेगा, घायल का फौरन इलाज होगा.
- इलाज में अगर डॉक्टर लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ एमसीआई की धारा के तहत कार्रवाई होगी.
- सभी अस्पताल अपने गेट पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखेंगे कि ऐसे मददगार राहगीर को नहीं रोकेंगे या घायल के इलाज के लिए उनसे पैसे नहीं मांगेंगे.
- सभी पब्लिक-प्राइवेट अस्पताल गाइडलाइंस का पालन करेंगे, उल्लंघन पर संबंधित अथॉरिटी कार्रवाई करेगी.
- कोई भी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे वहां से फौरन जाने की इजाजत होगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा.
- अगर वह प्रत्यक्षदर्शी है तो उसे पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा.
- ऐसे मददगार या राहगीर को उचित इनाम भी दिया जाएगा.
- मददगार किसी भी क्रिमिनल या सिविल केस के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.
- घायल के बारे में पुलिस या अस्पताल को बताने वाले को पेश होकर ब्योरा नहीं देना होगा.
- मदद करने वाले का व्यक्तिगत सूचना देना अनिवार्य नहीं बल्कि उसकी मर्जी (ऑप्शनल) पर होगा.
- उस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी पर कार्रवाई होगी जो मददगार को अपना नाम और विवरण देने के लिए मजबूर करता है.