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रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामलाः मुख्य आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से मिला बेल

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Published : Sep 28, 2021, 10:18 PM IST

रेमडेसिविर कालाबाजारी मामला के मुख्य आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिल गया है. कोर्ट ने कई शर्तें निर्धारित कर आरोपी को जमानत दी है.

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रेमडेसिविर कालाबाजारी

रांचीः कोविड-19 के सबसे महत्वपूर्ण दवाइयों में से एक रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मुख्य आरोपी राजीव कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. याचिकाकर्ता की ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने क्यों जाहिर की नाराजगी, इस रिपोर्ट में जानिए

झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी को निचली अदालत में 10-10 हजार के 2 बेल बॉन्ड भरने एवं अन्य शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में कोविड-19 के महत्वपूर्ण दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मुख्य आरोपी राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें जमानत दे दिया जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता

आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि वह लंबे समय से हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि वो निचली अदालत में चल रहे ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे, जब उन्हें बुलाया जाएगा तब वह अदालत में हाजिर हो जाएंगे. उन्होंने अदालत को बताया कि वह इस कालाबाजारी में शामिल नहीं थे, उनके पास से किसी भी तरह की कोई दवा नहीं मिली है, वो पिछले 5 माह से अधिक से जेल में हैं, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए. सरकार के अधिवक्ता ने उनकी जमानत का विरोध किया लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा दी है.

इसे भी पढ़ें- जब रेमडेसिविर के लिए तड़प रहे थे लोग तब रिम्स से चोरी कर ऊंची कीमतों पर बेचती थी महिला स्टाफ

कोविड-19 के महत्वपूर्ण दवा रेमडीसीविर कालाबाजारी की जांच हाई कोर्ट के आदेश पर ही शुरू की गई थी. उसी मामले में याचिकाकर्ता को आरोपी बनाया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की. निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

रांचीः कोविड-19 के सबसे महत्वपूर्ण दवाइयों में से एक रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मुख्य आरोपी राजीव कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. याचिकाकर्ता की ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी को निचली अदालत में 10-10 हजार के 2 बेल बॉन्ड भरने एवं अन्य शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में कोविड-19 के महत्वपूर्ण दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मुख्य आरोपी राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें जमानत दे दिया जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता

आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि वह लंबे समय से हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि वो निचली अदालत में चल रहे ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे, जब उन्हें बुलाया जाएगा तब वह अदालत में हाजिर हो जाएंगे. उन्होंने अदालत को बताया कि वह इस कालाबाजारी में शामिल नहीं थे, उनके पास से किसी भी तरह की कोई दवा नहीं मिली है, वो पिछले 5 माह से अधिक से जेल में हैं, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए. सरकार के अधिवक्ता ने उनकी जमानत का विरोध किया लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा दी है.

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कोविड-19 के महत्वपूर्ण दवा रेमडीसीविर कालाबाजारी की जांच हाई कोर्ट के आदेश पर ही शुरू की गई थी. उसी मामले में याचिकाकर्ता को आरोपी बनाया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की. निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

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