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लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर हुई सुनवाई, अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही हुई पूरी

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Published : Feb 11, 2020, 10:47 PM IST

रांची के लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. मामले में कुल 21 गवाहों की गवाही पूरी. बुधवार को होटवार जेल में बंद सभी 12 आरोपियों का बयान दर्ज किया जाएगा.

law college student rape case
सामूहिक दुष्कर्म मामला

रांची: कांके के संग्रामपुर में लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही पूरी हो गई है. कुल 21 गवाहों ने नियुक्त नवनीत कुमार की अदालत में घटना से संबंधित गवाही दी. जिसमें पीड़िता, उसके दोस्त, डॉक्टर, एफएसएल विशेषज्ञ और पुलिसकर्मी शामिल हैं.

देखें पूरी खबर

पिछले 3 दिनों से चल रहे मुख्य जांच अधिकारी डीएसपी नीरज कुमार की गवाही समाप्त हो गई. गवाही के दौरान उन्होंने केश के प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तार से अदालत को बताया. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण भी किया गया. बुधवार को होटवार जेल में बंद सभी 12 आरोपियों का बयान दर्ज किया जाएगा.

ये भी पढे़ं- बाबूलाल के बीजेपी में जाने की घोषणा पर कांग्रेस हुआ 'लाल', कहा- पहले विधायक सप्लाई करते थे, अब खुद हो गए सप्लाई

नाबालिग पर 15 फरवरी को आएगा फैसला
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ईश्वर दयाल के अनुसार एक आरोपी नाबालिग है उसकी उम्र साढ़े 16 वर्ष है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया जा चुका है. उससे मामले को अगल करने की मांग की गई थी. जैक बोर्ड ने मैट्रिक सर्टिफिकेट जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है. इस पर 15 फरवरी को निर्णय आएगा कि आरोपी नाबालिक है या नहीं अगर आरोप नाबालिग निकला तो उसकी सुनवाई अलग होगी.

रांची: कांके के संग्रामपुर में लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही पूरी हो गई है. कुल 21 गवाहों ने नियुक्त नवनीत कुमार की अदालत में घटना से संबंधित गवाही दी. जिसमें पीड़िता, उसके दोस्त, डॉक्टर, एफएसएल विशेषज्ञ और पुलिसकर्मी शामिल हैं.

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पिछले 3 दिनों से चल रहे मुख्य जांच अधिकारी डीएसपी नीरज कुमार की गवाही समाप्त हो गई. गवाही के दौरान उन्होंने केश के प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तार से अदालत को बताया. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण भी किया गया. बुधवार को होटवार जेल में बंद सभी 12 आरोपियों का बयान दर्ज किया जाएगा.

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ईश्वर दयाल के अनुसार एक आरोपी नाबालिग है उसकी उम्र साढ़े 16 वर्ष है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया जा चुका है. उससे मामले को अगल करने की मांग की गई थी. जैक बोर्ड ने मैट्रिक सर्टिफिकेट जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है. इस पर 15 फरवरी को निर्णय आएगा कि आरोपी नाबालिक है या नहीं अगर आरोप नाबालिग निकला तो उसकी सुनवाई अलग होगी.

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