रांची: बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े धर्मांतरण मामले में दिल्ली की न्यायिक दंडाधिकारी शिवानी चौहान ने सीबीआइ के विशेष जज एसके पांडेय की अदालत में गवाही दर्ज करायी.
बता दें कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले की जांच सीबीआइ दिल्ली की टीम कर रही है. दिल्ली में ही न्यायिक दंडाधिकारी शिवानी चौहान के सामने तारा शाहदेव का 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया था. दंडाधिकारी ने सीबीआइ जज के समक्ष बयान की पुष्टि की. गवाही के दौरान रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली के साथ सह आरोपी हाई कोर्ट के तत्कालीन विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद भी अदालत में उपस्थित हुए. मुश्ताक अहमद के साथ दंडाधिकारी की जिरह भी हुई.
ये भी देखें- बैंक मैनेजर बन ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, ऐसे उड़ाते थे खाते से पैसे
क्या है पूरा मामला
7 जुलाई 2014 को नेशनल शूटर तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की शादी हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद तारा शाहदेव के साथ बदसलुकी होने लगी. इसके साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाने लगा. तारा शाहदेव ने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली से तलाक ले लिया.