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झारखंडः 116 बच्चों के लापता होने पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब - लापता बच्चों के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त

राज्य के 116 बच्चों के लापता होने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर अभी तक क्या कदम उठाए हैं, या क्या कार्रवाई की गई है, इस बिंदु पर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 3, 2020, 7:42 PM IST

रांची: झारखंड में 116 बच्चों के लापता होने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने पूछा है कि इस मामले में राज्य सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया है?

देखें पूरी खबर
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा पक्ष
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में 116 बच्चों के लापता होने को लेकर लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. महाधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

ये भी पढ़ें- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ CM सोरेन ने की बैठक, संशोधन विधेयक पर जताई आपत्ति

अदालत ने 2 सप्ताह का समय दिया

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता से पूछा कि राज्य में लगभग 89 बच्ची और 27 बच्चे रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं. उसके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है. राज्य सरकार ने इस पर अभी तक क्या कदम उठाए हैं, या क्या कार्रवाई की गई है. इस बिंदु पर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से कहा कि यह जांच का विषय है, उन्हें समय दिया जाना चाहिए. वे जांच कर बताएंगे, जिस पर अदालत ने 2 सप्ताह का समय दिया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में वज्रपात का कहर: 4 की मौत, कई झुलसे

बता दें कि स्थानीय समाचार की रिपोर्टिंग के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य से 89 लड़की और 27 लड़कों के लापता होने की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर अदालत में सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है.

रांची: झारखंड में 116 बच्चों के लापता होने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने पूछा है कि इस मामले में राज्य सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया है?

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा पक्ष झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में 116 बच्चों के लापता होने को लेकर लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. महाधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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अदालत ने 2 सप्ताह का समय दिया

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता से पूछा कि राज्य में लगभग 89 बच्ची और 27 बच्चे रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं. उसके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है. राज्य सरकार ने इस पर अभी तक क्या कदम उठाए हैं, या क्या कार्रवाई की गई है. इस बिंदु पर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से कहा कि यह जांच का विषय है, उन्हें समय दिया जाना चाहिए. वे जांच कर बताएंगे, जिस पर अदालत ने 2 सप्ताह का समय दिया है.

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बता दें कि स्थानीय समाचार की रिपोर्टिंग के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य से 89 लड़की और 27 लड़कों के लापता होने की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर अदालत में सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है.

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