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रूपा तिर्की मौत मामला: सीबीआई जांच पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, डीजीपी को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश - Ranchi News

झारखंड हाई कोर्ट में रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई हुई. जिसमें अदालत ने डीजीपी और साहिबगंज एसपी को निर्देश दिया गया कि रूपा तिर्की की मौत की मूल जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करें.

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रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच मामले पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त
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Published : Jul 29, 2021, 7:33 PM IST

Updated : Jul 30, 2021, 2:48 PM IST

रांचीः साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान झारखंड पुलिस प्रमुख डीजीपी और साहिबगंज एसपी को निर्देश दिया है कि रूपा तिर्की की मौत की मूल जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करें. वहीं, याचिकाकर्ता और रूपा तिर्की के पिता को आश्वस्त किया है कि 9 अगस्त को रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई जांच पर निर्णय लिया जाएगा. अब मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी.

यह भी पढ़ेंःसाहिबगंज में थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामलाः सीबीआई जांच के लिए विशेष सुनवाई पर मिली नई तारीख

न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की मामले की सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता भी अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है. रूपा तिर्की को न्याय मिलें, इसको लेकर मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश जारी करें. इसपर अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि चायिका की कॉपी सीबीआई की अधिवक्ता को उपलब्ध कराए.

रूपा तिर्की की हुई थी संदेहास्पद मौत

साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत हो गई थी. इसके बाद रूपा तिर्की के पिता ने झारखंड हाई कोर्ट में अपराधिक याचिका दायर कर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने डीजीपी और साहिबगंज एसपी को निर्देश दिया है कि 9 अगस्त से पहले जांच रिपोर्ट की मूल कॉपी सीलबंद लिफाफे में अदालत को उपलब्ध कराए.

रांचीः साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान झारखंड पुलिस प्रमुख डीजीपी और साहिबगंज एसपी को निर्देश दिया है कि रूपा तिर्की की मौत की मूल जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करें. वहीं, याचिकाकर्ता और रूपा तिर्की के पिता को आश्वस्त किया है कि 9 अगस्त को रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई जांच पर निर्णय लिया जाएगा. अब मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी.

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न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की मामले की सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता भी अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है. रूपा तिर्की को न्याय मिलें, इसको लेकर मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश जारी करें. इसपर अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि चायिका की कॉपी सीबीआई की अधिवक्ता को उपलब्ध कराए.

रूपा तिर्की की हुई थी संदेहास्पद मौत

साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत हो गई थी. इसके बाद रूपा तिर्की के पिता ने झारखंड हाई कोर्ट में अपराधिक याचिका दायर कर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने डीजीपी और साहिबगंज एसपी को निर्देश दिया है कि 9 अगस्त से पहले जांच रिपोर्ट की मूल कॉपी सीलबंद लिफाफे में अदालत को उपलब्ध कराए.

Last Updated : Jul 30, 2021, 2:48 PM IST
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