रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रांची के निचली अदालत से वकील के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर तत्काल रोक लगा दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और प्रतिवादी को मामले में 4 अक्टूबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.
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राजधानी रांची के चर्चित विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल के संचालन को लेकर दो समितियों में विवाद चल रहा है. दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. स्कूल के वर्तमान संचालन समिति के कई अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है. इस आरोप की जांच कर रहे पुलिस पदाधिकारी के आवेदन पर निचली अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है. उस वारंट को निरस्त करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी है.
विवेकानंद विद्या मंदिर कमेटी में शामिल पदाधारियों के खिलाफ गैर जमानती वांरट
रांची की निचली अदालत से विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल की कमेटी में शामिल सभी पदाधारियों के खिलाफ गैर जमानती वांरट केस आईओ ने लिया था. सिविल कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया था, उसमें स्कूल संचालन समिति के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और अन्य का नाम शामिल है. कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे केस आईओ के आवेदन पर अभय कुमार मिश्रा, काशीनाथ मुखर्जी, मलय कुमार नंदी, आदित्य कुमार बनर्जी एवं गौतम दास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
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स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप
पदाधिकारियों पर स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी करने और सरकारी बैंक की जगह एचडीएफसी, बंधन बैंक और अन्य जगहों से स्कूल के खातों का संचालन करने का आरोप है. आरोपों के मुताबिक यह कमेटी निर्वाचित कमेटी को पिछले दो वर्षों से स्कूल के संचालन का काम काज नहीं सौंप रही है और बैंक खातों से अवैध निकासी की गई है.