रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद के मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील याचिका की सुनवाई शीघ्र करने की आग्रह पर अदालत ने जेल आईजी प्रिजन और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक, लालू प्रसाद के मामले में जेल मैनुअल का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं? उनसे कौन मिलने आते हैं? कैसे मिलते हैं? इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही रिम्स प्रशासन को उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है.
अपील याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई
लालू प्रसाद के मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि लालू प्रसाद अस्वस्थ्य हैं पर ऐसा नहीं है कि उन्हें जेल में रखकर इलाज नहीं कराया जा सकता है. वह इलाज के नाम पर रिम्स में रहते हैं और जेल मैनुअल का अनुपालन नहीं होता है. जिस पर अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए आईजी प्रिजन और रिम्स प्रशासन से रिपोर्ट पेश करने को कहा है. लालू प्रसाद की अपील याचिका पर सुनवाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट में 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है.
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अदालत ने मांगी रिपोर्ट
लालू प्रसाद चारा घोटाला में सजायाफ्ता हैं, उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत से कई मामले में सजा दी गई है. वर्तमान में लालू प्रसाद खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर रिम्स में इलाजरत हैं. कोरोना के संक्रमण के डर से उन्हें अभी रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है. बिहार चुनाव के कारण लगातार उनसे लोग मिलने आते थे. जिसको लेकर कहा गया कि लालू प्रसाद जेल मंडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं. उसी पर अदालत ने रिपोर्ट मांगी है.