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झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की याचिका खारिज, निचली अदालत का फैसला बरकरार

jharkhand high court rejected petition of ex minister hari narayan ray
पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की याचिका खारिज
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Published : Nov 4, 2020, 12:05 PM IST

Updated : Nov 4, 2020, 6:00 PM IST

11:50 November 04

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को हाई कोर्ट से झटका

देखें पूरी खबर

रांचीः झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहे हरिनारायण राय, उनकी पत्नी और उनके भाई को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 4 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी और भाई की याचिका को खारिज कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सभी को निचली अदालत से दी गई सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया है.

आय से अधिक संपत्ति मामला अर्जित करने के मामले में आरोपी हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. उसी फैसले को सुनाते हुए पूर्व मंत्री सहित उनकी पत्नी और भाई की अपील याचिका को खारिज कर दिया है.


याचिकाकर्ता ने सीबीआई को आरोप को बताया गलत
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि सीबीआई ने जो यह आरोप लगाया है, वह आरोप ही गलत है, सीबीआई अदालत से जो सजा दी गई है वह भी गलत है. एक ही अपराध के लिए कई तरह के केस दर्ज किए गए हैं, जो उचित नहीं है. यही नहीं उनकी पत्नी पर भी जो आरोप लगाया गया है वह गलत है. वहीं सीबीआई की ओर से बताया गया था कि सीबीआई की अदालत से दी गई सजा सही है, एक ही अपराध नहीं बल्कि अलग-अलग अपराध है, अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग केस किया जाना संविधान के अनुकूल है, सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा सही है, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है.

इसे भी पढे़ं:- गिरिडीह के साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दिया बेल

सीबीआई अदालत की ओर से दी गई सजा बरकरार
पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी उनके भाई को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा दी है. पूर्व मंत्री को 5 साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई अदालत के ओर से दिए गए इसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. उसी मामले पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अपील को खारिज कर दिया है.

11:50 November 04

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को हाई कोर्ट से झटका

देखें पूरी खबर

रांचीः झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहे हरिनारायण राय, उनकी पत्नी और उनके भाई को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 4 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी और भाई की याचिका को खारिज कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सभी को निचली अदालत से दी गई सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया है.

आय से अधिक संपत्ति मामला अर्जित करने के मामले में आरोपी हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. उसी फैसले को सुनाते हुए पूर्व मंत्री सहित उनकी पत्नी और भाई की अपील याचिका को खारिज कर दिया है.


याचिकाकर्ता ने सीबीआई को आरोप को बताया गलत
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि सीबीआई ने जो यह आरोप लगाया है, वह आरोप ही गलत है, सीबीआई अदालत से जो सजा दी गई है वह भी गलत है. एक ही अपराध के लिए कई तरह के केस दर्ज किए गए हैं, जो उचित नहीं है. यही नहीं उनकी पत्नी पर भी जो आरोप लगाया गया है वह गलत है. वहीं सीबीआई की ओर से बताया गया था कि सीबीआई की अदालत से दी गई सजा सही है, एक ही अपराध नहीं बल्कि अलग-अलग अपराध है, अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग केस किया जाना संविधान के अनुकूल है, सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा सही है, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है.

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सीबीआई अदालत की ओर से दी गई सजा बरकरार
पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी उनके भाई को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा दी है. पूर्व मंत्री को 5 साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई अदालत के ओर से दिए गए इसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. उसी मामले पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अपील को खारिज कर दिया है.

Last Updated : Nov 4, 2020, 6:00 PM IST
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