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पूर्वी सिंहभूम के तालाब पुनरुद्धार में वित्तीय गड़बड़ी पर हाईकोर्ट गंभीर, डीजी को किया तलब - Jharkhand news

पूर्वी सिंहभूम में तालाब पुनरुद्धार के नाम पर हुई वित्तीय गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले की ताजा स्थिति और बिंदुवार जवाब पेश करने के लिए कहा है. इसके अलावा कोर्ट ने एसीबी के डीजीपी को 8 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर मामले की ताजा स्थिति बताने को कहा है.

Jharkhand High court
financial disturbances in pond revival in East Singhbhum
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Published : Apr 5, 2022, 9:44 PM IST

Updated : Apr 5, 2022, 11:08 PM IST

रांची: पूर्वी सिंहभूम में तालाब पुनरुद्धार यानी साफ सफाई सौंदर्य के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि अब तक कितने तालाब का पुनरुद्धार यानी की साफ-सफाई सौंदर्यीकरण किया जा चुका है.

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूर्वी सिंहभूम में तालाब पुनरुद्धार के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी की गई है. पूर्वी सिंहभूम में तालाब पुनरुद्धार के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी की जांच एसीबी कर रही है. कोर्ट ने एसीबी के डीजीपी को 8 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि उस मामले की जांच की क्या स्थिति है.

राजीव कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट

मामले में जो केस दर्ज करवाया गया है. उसकी जांच अटकी हुई है. बगैर साफ-सफाई सौंदर्यीकरण कराए हुए सरकारी पैसे का बंदरबांट कर लिया गया है. अदालत से मामले की जांच शीघ्र करने के आदेश देने की गुहार लगाई. जिस पर अदालत ने राज्य सरकार और डीजीपी से यह जानना चाहा कि जांच की ताजा स्थिति क्या है. याचिकाकर्ता जैना टुडू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच कराने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.

रांची: पूर्वी सिंहभूम में तालाब पुनरुद्धार यानी साफ सफाई सौंदर्य के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि अब तक कितने तालाब का पुनरुद्धार यानी की साफ-सफाई सौंदर्यीकरण किया जा चुका है.

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूर्वी सिंहभूम में तालाब पुनरुद्धार के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी की गई है. पूर्वी सिंहभूम में तालाब पुनरुद्धार के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी की जांच एसीबी कर रही है. कोर्ट ने एसीबी के डीजीपी को 8 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि उस मामले की जांच की क्या स्थिति है.

राजीव कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट

मामले में जो केस दर्ज करवाया गया है. उसकी जांच अटकी हुई है. बगैर साफ-सफाई सौंदर्यीकरण कराए हुए सरकारी पैसे का बंदरबांट कर लिया गया है. अदालत से मामले की जांच शीघ्र करने के आदेश देने की गुहार लगाई. जिस पर अदालत ने राज्य सरकार और डीजीपी से यह जानना चाहा कि जांच की ताजा स्थिति क्या है. याचिकाकर्ता जैना टुडू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच कराने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.

Last Updated : Apr 5, 2022, 11:08 PM IST
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