रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 31अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण जो लॉक डॉउन को देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है, इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
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झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी थी, उनके मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है. वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.