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हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेश 31 अक्टूबर तक बढ़ा, अति महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई जारी

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Published : Oct 15, 2020, 8:59 PM IST

कोरोना की इस वैश्विक महामारी में राज्य में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 31अक्टूबर तक कर दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है.

Jharkhand high court extended Interim order to 31 October
झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 31अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण जो लॉक डॉउन को देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है, इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी थी, उनके मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है. वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 31अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण जो लॉक डॉउन को देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है, इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी थी, उनके मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है. वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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