रांची: भारत सरकार के आदेश के बावजूद भी झारखंड के लोहरदगा जेल के अधीक्षक के दैनिक कर्मी चंद्रमौली झा को हटाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार 31 मार्च को आवासीय कार्यालय से सुनवाई की.
नौकरी जारी रखने का आदेश
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने घर से और सरकार के अधिवक्ता ने भी अपने घर से ही पक्ष रखा. अदालत ने दोनों को सुनने के बाद लोहरदगा जेल अधीक्षक के दैनिक कर्मी को हटाने के आदेश पर तत्काल रोक लगा दिया है. अदालत के अगले आदेश तक उनकी नौकरी जारी रखने का आदेश दिया है.
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12 मई को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने का आदेश दिया है. उन्होंने अपने जवाब में विस्तृत ब्यौरा पेश करने को कहा है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी. प्रार्थी की अधिवक्ता ने आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया और अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए रोक लगा दिया है. सरकार की ओर से बताया गया कि लोहरदगा जेल अधीक्षक ने अपने आदेश को वापस ले लिया है. अदालत ने 12 मई तक सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि लोहरदगा जेलर ने दैनिक कर्मी चंद्रमौली झा को कार्य से हटाने का आदेश दिया था. उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई.