रांचीः ईवीएम रखने से संबंधित मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ईवीएम रखने के लिए वेयर हाउस क्यों नहीं बनाया गया. सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया, जिसपर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई. इसके साथ ही निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्यों नहीं आप पर कोर्ट के आदेश का अवमाननावाद की कार्रवाई की जाए. अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा कई बार ईवीएम वेयरहाउस निर्माण कराने का आदेश दिया गया है. इसके बावजूद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. वेयरहाउस नहीं होने के कारण चुनाव के दौरान चुनावी कार्यों के लिए पंडरा कृषि बाजार के दुकान संचालकों से दुकान लिया जाता है. जिससे दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है.
चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से याचिका दायर की गई है. चैंबर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चुनाव के दौरान पंडरा कृषि बाजार की दुकानों को राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग की ओर से ले लिया जाता है. जिससे व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ता है. चुनावी कार्य पूरा होने के बाद भी इन दुकानों को वापस करने में देरी होती है. इससे व्यापारियों को काफी नुकसान सहना पड़ता है. इस बार भी अप्रैल माह में पंचायत चुनाव के दौरान पंडरा कृषि बाजार की कई दुकानों को चुनावी कार्य के लिए लिया गया. अब भी कई दुकानदारों को उनका दुकान वापस नहीं किया गया है.