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CM हेमंत सोरेन ने लिया निर्णय, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी याचिका - हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का मामला

झारखंड सरकार ने राज्य की नियोजन नीति को रद्द करने और 13 जिले के नियुक्ति को रद्द कर फिर से नियुक्ति करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को सुनवाई होगी.

hemant soren
हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
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Published : Oct 22, 2020, 8:00 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट की तरफ से झारखंड सरकार के नियोजन नीति को रद्द करने और 13 जिले के नियुक्ति को रद्द कर फिर से नियुक्ति करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने 22 अक्टूबर गुरुवार को यह निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने इससे जुड़ा पत्र जारी किया है.


सरकार से पूर्व इस मामले में प्रभावित शिक्षक सत्यजीत कुमार और अन्य जिनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के आदेश से रद्द कर दी गई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है. उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही हाई कोर्ट द्वारा 13 जिले के शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर उस पर फिर से नियुक्त करने के आदेश को तत्काल रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें- झारखंड में 16 डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट



बता दें कि पूर्व की सरकार में नियोजन नीति बनाई गई थी. जिसमें 13 अनुसूचित जिले को उसी जिले के निवासी के लिए आरक्षित किया गया था. जबकि 11 गैर अनुसूचित जिले मैं सभी को नौकरी के लिए आवेदन देने की छूट दी गई थी. झारखंड सरकार के उस नियोजन नीति को सोनी कुमारी ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए नीति के तहत किए गए 13 जिले की नियुक्ति को रद्द कर फिर से नियुक्ति करने का आदेश दिया है. फिलहाल इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट की तरफ से झारखंड सरकार के नियोजन नीति को रद्द करने और 13 जिले के नियुक्ति को रद्द कर फिर से नियुक्ति करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने 22 अक्टूबर गुरुवार को यह निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने इससे जुड़ा पत्र जारी किया है.


सरकार से पूर्व इस मामले में प्रभावित शिक्षक सत्यजीत कुमार और अन्य जिनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के आदेश से रद्द कर दी गई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है. उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही हाई कोर्ट द्वारा 13 जिले के शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर उस पर फिर से नियुक्त करने के आदेश को तत्काल रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी.

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बता दें कि पूर्व की सरकार में नियोजन नीति बनाई गई थी. जिसमें 13 अनुसूचित जिले को उसी जिले के निवासी के लिए आरक्षित किया गया था. जबकि 11 गैर अनुसूचित जिले मैं सभी को नौकरी के लिए आवेदन देने की छूट दी गई थी. झारखंड सरकार के उस नियोजन नीति को सोनी कुमारी ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए नीति के तहत किए गए 13 जिले की नियुक्ति को रद्द कर फिर से नियुक्ति करने का आदेश दिया है. फिलहाल इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

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