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झारखंड सरकार ने हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का लिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आये फैसले के बाद राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शीघ्र सफल अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग शुरू करें.

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झारखंड सरकार ने हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का लिया फैसला
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Published : Sep 2, 2022, 8:41 PM IST

रांचीः झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति (High School Teacher Recruitment in Jharkhand) परीक्षा 2016 को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की. प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ेंः हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामलाः अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास के पास किया प्रदर्शन

बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सभी विषयों में करीब 10 हजार पद रिक्त होने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने जेएसएससी के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि शीघ्र मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग प्रारंभ करें. बता दें कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखने का आदेश देते हुए यह कहा था कि राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए.

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2016 में लागू की गई नियोजन नीति को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था. 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में हुई 3800 शिक्षकों की नियुक्ति को भी निरस्त कर दिया था. इन जिलों में नए सिरे से विज्ञापन निकालकर बहाली करने का आदेश दिया था. वहीं, गैर अनुसूचित 11 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया गया था. 2016 के नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूची जिलों के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था. वहीं, गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी. इसी नियोजन नीति के तहत साल 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसूचित जिलों में 8427 और गैर अनुसूचित जिलों में 9149 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी. जेएसएससी द्वारा उस समय कुल 17572 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था.

रांचीः झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति (High School Teacher Recruitment in Jharkhand) परीक्षा 2016 को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की. प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है.

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बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सभी विषयों में करीब 10 हजार पद रिक्त होने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने जेएसएससी के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि शीघ्र मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग प्रारंभ करें. बता दें कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखने का आदेश देते हुए यह कहा था कि राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए.

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2016 में लागू की गई नियोजन नीति को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था. 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में हुई 3800 शिक्षकों की नियुक्ति को भी निरस्त कर दिया था. इन जिलों में नए सिरे से विज्ञापन निकालकर बहाली करने का आदेश दिया था. वहीं, गैर अनुसूचित 11 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया गया था. 2016 के नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूची जिलों के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था. वहीं, गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी. इसी नियोजन नीति के तहत साल 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसूचित जिलों में 8427 और गैर अनुसूचित जिलों में 9149 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी. जेएसएससी द्वारा उस समय कुल 17572 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था.

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