रांची: झारखंड सरकार की नियोजन नीति को हाई कोर्ट की ओर से रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता सुष्मिता कुमारी जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्व में इससे संबंधित मामले में दिए गए अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक के लिए बरकरार रखा है. अदालत ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 2021 के फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी.
याचिकाकर्ता की ओर से जो हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था, उस पर उन्होंने किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया है. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई में किसी भी प्रकार का आदेश दिया जाएगा. हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित 13 जिले में नियुक्त हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी सत्यजीत कुमार ने जो याचिक दायर की है. उसमें पूर्व में जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस आदेश को बरकरार रखा गया है और अगले आदेश तक के लिए इसे बरकरार रखने को कहा है.
ये भी पढ़े- लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी परिवार में मायूसी, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना
11 जिले के अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में अपना पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक ना लगाने का आग्रह किया था. उन्होंने बताया कि इस पर रोक लगाने के बाद 11 जिले में जो हो रही है नियुक्ति वह प्रभावित हो जाएगी. जिस पर अदालत ने अपने आदेश में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है.