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अदालत से पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 17 अगस्त तक बढ़ाया गया, मुख्य न्यायाधीश का फैसला - अदालत का अंतरिम आदेश

वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए देश में किए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई स्थगित है. कोर्ट के स्थगित होने के कारण अदालतों की ओर से पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

Interim order given earlier from court extended to seventeen August
अंतरिम आदेश को 17 अगस्त तक बढ़ाया गया
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Published : Aug 1, 2020, 12:30 PM IST

रांची: कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए देश में किए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई स्थगित की गई है. इसके कारण राज्य के सभी सिविल कोर्ट और अन्य अदालतों की ओर से पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

देखें पूरी खबर

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बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने यह निर्णय लिया है. पूर्व में राज्य के किसी भी अदालतों की ओर से किसी भी मामले में जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं. वह आदेश 17 अगस्त तक लागू होंगे. कोरोना वायरस के के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉक डाउन को बढ़ाए जाने के कारण यह आदेश दिया है.

रांची: कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए देश में किए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई स्थगित की गई है. इसके कारण राज्य के सभी सिविल कोर्ट और अन्य अदालतों की ओर से पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने यह निर्णय लिया है. पूर्व में राज्य के किसी भी अदालतों की ओर से किसी भी मामले में जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं. वह आदेश 17 अगस्त तक लागू होंगे. कोरोना वायरस के के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉक डाउन को बढ़ाए जाने के कारण यह आदेश दिया है.

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