रांची: सरकारी गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं कराये जाने से संबंधित मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने परिवहन आयुक्त से जवाब मांगा है. इन्हें जवाब देने के लिए 8 जनवरी तक का समय दिया है.
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रवि कुमार वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. याचिका में कहा कि सरकार की ओर से चलने वाली गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता है. अगर इन गाड़ियों से किसी की दुर्घटना होती है, तो उसे कैसे क्लेम दिया जाएगा? पुलिस विभाग की कई गाड़ियां एस्कॉर्ट में तेजी से चलती हैं. ऐसे में दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है.