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सरकारी गाड़ी इंश्योरेंस मामले में हाई कोर्ट गंभीर, परिवहन आयुक्त से 8 जनवरी से पहले तक मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट की खबर

झारखंड हाई कोर्ट में सरकारी गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं कराए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में परिवहन आयुक्त से जवाब मांगा है.

high court serious on government vehicle insurance case in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 12, 2020, 1:46 PM IST

रांची: सरकारी गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं कराये जाने से संबंधित मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने परिवहन आयुक्त से जवाब मांगा है. इन्हें जवाब देने के लिए 8 जनवरी तक का समय दिया है.

देखें पूरी खबर

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रवि कुमार वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. याचिका में कहा कि सरकार की ओर से चलने वाली गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता है. अगर इन गाड़ियों से किसी की दुर्घटना होती है, तो उसे कैसे क्लेम दिया जाएगा? पुलिस विभाग की कई गाड़ियां एस्कॉर्ट में तेजी से चलती हैं. ऐसे में दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है.

रांची: सरकारी गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं कराये जाने से संबंधित मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने परिवहन आयुक्त से जवाब मांगा है. इन्हें जवाब देने के लिए 8 जनवरी तक का समय दिया है.

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