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JSCA चुनाव पर रोक लगाने से HIGH COURT ने किया इंकार - Jharkhand High Court

जेएससीए चुनाव 22 सितंबर को होना है. इस चुनाव के लिए मनोज सिंह ने सचिव पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इसके बाद मनोज सिंह ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि हाई कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. अदालत ने सुनवाई के दौरान बीसीसीआई, जेएससीए, सीओए और रिटर्निंग पदाधिकारी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है.

JSCA चुनाव पर रोक लगाने से HIGH COURT ने किया इंकार
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Published : Sep 19, 2019, 8:51 PM IST

रांची: JSCA चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान जेएससीए चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. अदालत ने सुनवाई के दौरान बीसीसीआई, जेएससीए, सीओए और रिटर्निंग पदाधिकारी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद विजय सिंह की अदालत में हुई.

वीडियो में देखें पूरी खबर

जेएससीए चुनाव 22 सितंबर को होना है. इस चुनाव के लिए मनोज सिंह ने सचिव पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इसके बाद मनोज सिंह ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें- झारखंड के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की 10 फीसदी भागीदारी, देखिए ये रिपोर्ट

गौरतलब है कि पूर्व में मनोज सिंह जेएससीए के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. इस बार मनोज सिंह का नामांकन कूलिंग पीरियड के आधार पर रद्द किया गया है. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

रांची: JSCA चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान जेएससीए चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. अदालत ने सुनवाई के दौरान बीसीसीआई, जेएससीए, सीओए और रिटर्निंग पदाधिकारी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद विजय सिंह की अदालत में हुई.

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जेएससीए चुनाव 22 सितंबर को होना है. इस चुनाव के लिए मनोज सिंह ने सचिव पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इसके बाद मनोज सिंह ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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गौरतलब है कि पूर्व में मनोज सिंह जेएससीए के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. इस बार मनोज सिंह का नामांकन कूलिंग पीरियड के आधार पर रद्द किया गया है. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

Intro:रांची
बाइट--- संजय विद्रोही अधिवक्ता

JSCA चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान जेएससीए चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है अदालत ने सुनवाई के दौरान बीसीसीआई जेएससीए सीओए और रिटर्निंग पदाधिकारी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद विजय सिंह की अदालत में हुई। जेएससीए चुनाव 22 सितंबर को होना है इस चुनाव के लिए मनोज सिंह ने सचिव पद के लिए नामांकन भरा था। लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया

Body:जिसके बाद प्रार्थी मनोज सिंह ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि पूर्व में मनोज सिंह जेएससीए के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं इस बार मनोज सिंह का नामांकन में कूलिंग पीरियड के आधार पर रद्द किया है जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएससीए चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।


22 सितंबर को JSCA का चुनाव होना है चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कराया था लेकिन नामांकन के बाद मनोज सिंह और सुनील साहू का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया दोनों के द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया सुनील साहू की याचिका पर कल सुनवाई होगी।तो वही 22 सितंबर को होने वाले JSCA चुनाव को लेकर उम्मीदवार सदस्य अपने-अपने तरफ से जीत को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुके हैं

Conclusion:
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