रांची: प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा टीचर की सेवा समाप्ति के आदेश को राज्य सरकार ने फिलहाल स्थगित कर दिया है. इस बाबत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा शिक्षकों के सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है. इस मामले में कोर्ट के आदेश आने तक इस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.
इस आदेश की जद में प्रदेश के लगभग 3500 पारा टीचर और निजी विद्यालयों के 6900 टीचर्स आएंगे. दरअसल ऐसे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया था लेकिन फिलहाल इसपर रोक लगा दी गई है.
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बता दें कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी से हटाने के आदेश को हाईकोर्ट में पहले ही चुनौती दी गई है. 19 दिसंबर को अदालत में इस मामले में स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है.