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अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश को हाई कोर्ट ने किया स्थगित, 10 हजार से अधिक शिक्षकों ने ली राहत की सांस

रांची के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश को हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया है. बता दें कि इस आदेश के अंदर 10 हजार से अधिक शिक्षक शामिल हैं, जिनको नौकरी से फिलहाल नहीं हटाया जाएगा.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 28, 2019, 6:51 PM IST

रांची: प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा टीचर की सेवा समाप्ति के आदेश को राज्य सरकार ने फिलहाल स्थगित कर दिया है. इस बाबत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा शिक्षकों के सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है. इस मामले में कोर्ट के आदेश आने तक इस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

इस आदेश की जद में प्रदेश के लगभग 3500 पारा टीचर और निजी विद्यालयों के 6900 टीचर्स आएंगे. दरअसल ऐसे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया था लेकिन फिलहाल इसपर रोक लगा दी गई है.

ये भी देखें- उमाशंकर अकेला को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग, कहा- कांग्रेस का गढ़ होेने के बाद भी नहीं हुआ इलाके का विकास

बता दें कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी से हटाने के आदेश को हाईकोर्ट में पहले ही चुनौती दी गई है. 19 दिसंबर को अदालत में इस मामले में स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है.

रांची: प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा टीचर की सेवा समाप्ति के आदेश को राज्य सरकार ने फिलहाल स्थगित कर दिया है. इस बाबत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा शिक्षकों के सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है. इस मामले में कोर्ट के आदेश आने तक इस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

इस आदेश की जद में प्रदेश के लगभग 3500 पारा टीचर और निजी विद्यालयों के 6900 टीचर्स आएंगे. दरअसल ऐसे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया था लेकिन फिलहाल इसपर रोक लगा दी गई है.

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बता दें कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी से हटाने के आदेश को हाईकोर्ट में पहले ही चुनौती दी गई है. 19 दिसंबर को अदालत में इस मामले में स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है.

Intro:रांची। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे अनट्रेंड टीचर और अनट्रेंड पारा टीचर की सेवा समाप्ति के आदेश को राज्य सरकार ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस बाबत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों और अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है। इस मामले में कोर्ट के आदेश आने तक इस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।


Body: इस आदेश की जद में प्रदेश के लगभग 3500 पारा टीचर और निजी विद्यालयों के 6900 टीचर्स आएंगे। दरअसल ऐसे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिलहाल इसपर रोक लगा दी गयी है।
बता दें कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी से हटाने के आदेश को हाईकोर्ट में पहले ही चुनौती दी गई है। 19 दिसंबर को अदालत में इस मामले में स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया है साथ ही सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है।


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