रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर कुछ रियायतें देने का फैसला किया है. इसके तहत शराब की दुकानें भी खोली जा सकेंगी. साथ ही औद्योगिक इलाकों में गतिविधियां की जाएंगी. इसके अलावा गोदाम और वेयर हाउस भी खुल सकेंगे. ये सारी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में होंगी. इनके अलावे राज्य सरकार ने निजी दफ्तरों को खोलने की भी छूट दी है.
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औद्योगिक गतिविधियां होंगी शुरू
वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन-4 में जिन गतिविधियों को राज्य सरकार ने शुरू करने की इजाजत दी है, उनमें शराब की खुदरा दुकानें खोलना भी शामिल है. दरअसल राज्य सरकार ने तय किया है कि कंटेनमेंट के बाहरी इलाकों में निर्माण कार्य के साथ-साथ औद्योगिक इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां चालू रखी जाए. वहीं राज्य सरकार ने निजी दफ्तर और ई-कॉमर्स से जुड़ी सेवाएं भी जारी रखने का फैसला किया है. वहीं जिलों के अंदर और जिलों के बाहर मूवमेंट के लिए भाड़े की टैक्सी को इजाजत दी है.
साथ ही राज्य सरकार ने गोदाम और वेयरहाउस में भी गतिविधियों को इजाजत दी है. इसके अलावा हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े आइटम, किताबों की दुकान, स्टेशनरी दुकान और फोन कंपनियों के रिटेल आउटलेट को भी इजाजत दी है. वहीं सर्विस सेंटर की अगर बात करें तो घड़ी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आईटी से रिलेटेड वस्तु, टीवी की दुकान खुले रहेंगे. वहीं खेती और उससे जुड़ी गतिविधियां भी चालू रहेंगी, जरूरी और गैरजरूरी सामानों की मूवमेंट को इजाजत रहेगी. दवा, ग्रॉसरी, खाद्यान्न, एग्रीकल्चर, मशीनरी और किताबों की दुकानें खुली रहेंगे. जन सेवा से जुड़े दुकानें भी खुली रहेंगी, ग्रामीण इलाकों में निर्माण काम, ई-कॉमर्स, अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनी, ऑनलाइन टीचिंग, मनरेगा और केवल सरकारी गतिविधियों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कॉल सेंटर में चयनित वाणिज्य कॉलेजी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार लॉकडाउन-4 को लेकर केंद्र के दिशा-निर्देश को भी पूरी तरह से फॉलो करेगी.