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VBU में वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

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Published : Dec 2, 2020, 7:44 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति मामले को लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को सही बताया. जिसके बाद याचिका को खारिज कर दिया है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में झारखंड लोक सेवा आयोग से हुई वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के याचिका को खारिज करने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में वित्त पदाधिकारी नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग और सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. अब जल्द ही वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी. अदालत से याचिका का निष्पादन हो जाने के बाद अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.

ये भी पढ़े- राज्य में 15 फरवरी तक खरीदी जाएगी धान, पूरी तरह से सूखने पर ही धान की हो खरीद: डॉ रामेश्वर उरांव

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि चयनित उम्मीदवार विकास कुमार के पास वित्त पदाधिकारी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है. जबकि उनके पास उक्त पद के लिए सभी शैक्षणिक योग्यता है. इसलिए याचिकाकर्ता निशांत कुमार ने याचिका दायर कर कहा कि विकास कुमार का चयन गलत है. जिस पर लोक सेवा आयोग ने कहा कि सभी प्रक्रिया सही है. विश्वविद्यालय ने भी कहा कि सभी प्रक्रिया सही तरीके से की गई है. अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

रांची: विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में झारखंड लोक सेवा आयोग से हुई वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के याचिका को खारिज करने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है.

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झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में वित्त पदाधिकारी नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग और सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. अब जल्द ही वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी. अदालत से याचिका का निष्पादन हो जाने के बाद अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.

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प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि चयनित उम्मीदवार विकास कुमार के पास वित्त पदाधिकारी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है. जबकि उनके पास उक्त पद के लिए सभी शैक्षणिक योग्यता है. इसलिए याचिकाकर्ता निशांत कुमार ने याचिका दायर कर कहा कि विकास कुमार का चयन गलत है. जिस पर लोक सेवा आयोग ने कहा कि सभी प्रक्रिया सही है. विश्वविद्यालय ने भी कहा कि सभी प्रक्रिया सही तरीके से की गई है. अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

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