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एसडीओ प्रोन्नति मामले में हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, अदालत ने मुख्य सचिव को दी चेतावनी

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhanj High Court) में एसडीओ प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पूछा की जब मुख्य सचिव को मामले में जवाब पेश करने को कहा गया था, तो क्यों नहीं जवाब पेश की गई. अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 सितंबर तक अगर जवाब पेश नहीं किया जाता है, तो मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब देना होगा.

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Published : Sep 15, 2021, 4:59 PM IST

Updated : Sep 15, 2021, 5:53 PM IST

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: एसडीओ में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhanj High Court) के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की.

इसे भी पढे़ं: गृह सचिव-एफएसएल डायरेक्टर हाजिर हो! FSL लैब में नियुक्ति मामले में सुनवाई पर हाई कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने पूछा की जब खुद मुख्य सचिव को मामले में जवाब पेश करने को कहा गया था, तो क्यों नहीं जवाब पेश की गई. अदालत ने चेतावनी देते हुए एक मौका और देते हुए कहा कि 30 सितंबर तक अगर जवाब पेश नहीं किया जाता है, तो मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब देना होगा.

जानकारी देते अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को दी जानकारी

सुषमा नीलम सोरेन और अन्य ने इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी करने की मांग की गई है. करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों की प्रोन्नति से जुड़ी इस मामले पर सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि नवंबर 2020 में ही डीपीसी करने के बाद इनके प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी गई है. इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, लेकिन सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

इसे भी पढे़ं: जानिए, किस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ

मुख्य सचिव ने सभी तरह की प्रोन्नति पर लगाई रोक

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड-19 को देखते हुए मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी कर सभी तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. पूर्व में अदालत ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव को खुद शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा था. जिसमें यह बताने को कहा था कि क्यों नहीं अभी तक प्रोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं की गई.

रांची: एसडीओ में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhanj High Court) के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की.

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कोर्ट ने पूछा की जब खुद मुख्य सचिव को मामले में जवाब पेश करने को कहा गया था, तो क्यों नहीं जवाब पेश की गई. अदालत ने चेतावनी देते हुए एक मौका और देते हुए कहा कि 30 सितंबर तक अगर जवाब पेश नहीं किया जाता है, तो मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब देना होगा.

जानकारी देते अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को दी जानकारी

सुषमा नीलम सोरेन और अन्य ने इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी करने की मांग की गई है. करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों की प्रोन्नति से जुड़ी इस मामले पर सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि नवंबर 2020 में ही डीपीसी करने के बाद इनके प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी गई है. इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, लेकिन सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

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मुख्य सचिव ने सभी तरह की प्रोन्नति पर लगाई रोक

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड-19 को देखते हुए मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी कर सभी तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. पूर्व में अदालत ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव को खुद शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा था. जिसमें यह बताने को कहा था कि क्यों नहीं अभी तक प्रोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं की गई.

Last Updated : Sep 15, 2021, 5:53 PM IST
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