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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश, विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता के बकाए राशि का हो भुगतान - अधिवक्ता के बकाए राशि के भुगतान का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता की वर्ष 2019 से बकाए फीस की भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 3 सितंबर तक सभी सहायक अधिवक्ता के फीस की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है, साथ ही जवाब पेश करने को भी कहा है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 24, 2020, 9:58 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता की वर्ष 2019 से बकाए फीस की भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 3 सितंबर तक सभी सहायक अधिवक्ता के फीस की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है, साथ ही जवाब पेश करने को भी कहा है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड हाई कोर्ट में नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता की बकाए फीस की भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता स्वयं अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि वर्ष 2019 के अक्टूबर-नवंबर से हम लोगों के फीस की भुगतान लंबित है, उसे नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें याचिका दायर करना पड़ा. उन्होंने अदालत को बताया कि वह वकालत के पेशे से हैं दूसरा काम नहीं कर सकते, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण कोर्ट में भी सिर्फ आवश्यक मामले की सुनवाई की जाती है, कम सुनवाई होने के कारण अधिवक्ताओं के समक्ष आर्थिक संकट भी है, अगर ऐसी परिस्थिति में सरकार भुगतान नहीं करती है तो यह उनके साथ अन्याय है.

ये भी पढ़ें- धनबाद: पुलिस ने 1 जालसाज को किया गिरफ्तार, BCCL में नौकरी के नाम पर करता था लोगों से ठगी

बता दें कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता अनूप अग्रवाल राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता रहे हैं. उनका फीस वर्ष 2019 के अक्टूबर-नवंबर माह से लंबित है. उसी की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को बकाया फीस भुगतान करने का आदेश देते हुए मामले में जवाब पेश करने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता की वर्ष 2019 से बकाए फीस की भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 3 सितंबर तक सभी सहायक अधिवक्ता के फीस की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है, साथ ही जवाब पेश करने को भी कहा है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड हाई कोर्ट में नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता की बकाए फीस की भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता स्वयं अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि वर्ष 2019 के अक्टूबर-नवंबर से हम लोगों के फीस की भुगतान लंबित है, उसे नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें याचिका दायर करना पड़ा. उन्होंने अदालत को बताया कि वह वकालत के पेशे से हैं दूसरा काम नहीं कर सकते, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण कोर्ट में भी सिर्फ आवश्यक मामले की सुनवाई की जाती है, कम सुनवाई होने के कारण अधिवक्ताओं के समक्ष आर्थिक संकट भी है, अगर ऐसी परिस्थिति में सरकार भुगतान नहीं करती है तो यह उनके साथ अन्याय है.

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बता दें कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता अनूप अग्रवाल राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता रहे हैं. उनका फीस वर्ष 2019 के अक्टूबर-नवंबर माह से लंबित है. उसी की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को बकाया फीस भुगतान करने का आदेश देते हुए मामले में जवाब पेश करने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी.

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