रांची: लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में 43 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इन आरोपियों के अग्रिम जमानत याचिकाओं को सुनवाई के लिए पार्ट-हर्ट कर लिया है. मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में लेक्चरर नियुक्त घोटाला मामले के 43 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. उसी मामले पर न्यायाधीश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. दो आरोपियों के मामले पर सुनवाई प्रारंभ की गई. मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा अवकाश के बाद फिर होगी.
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लोक सेवा आयोग से साल 2008 में लेक्चरर नियुक्ति की गई थी. उसमें गड़बड़ी सामने आने पर मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी. साल 2013 में सीबीआई इस मामले में जांच करने के बाद कई को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में सीबीआई ने जिन्हें आरोपी बनाया गया है. उन आरोपियों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उन सभी याचिकाओं में से कुछ याचिकाओं पर आज प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया. मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद होगी.