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चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई - लालू यादव की खबरें

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है.

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लालू यादव
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Published : Sep 10, 2020, 9:01 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 11:59 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. देखना अहम होगा कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं. बेल मिलने के बाद भी फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि एक अन्य मामले में भी उन्हें सजा है.

5 साल की सजा दी गई है
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. उनकी ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इस लिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है. बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.

ये भी पढ़ें- बाल मजदूरी पर ETV भारत की खबर का असर, CM ने ट्वीट कर दिए कार्रवाई के निर्देश

चारा घोटाला के 4 मामले
चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को दो मामले में पांच 5 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से तीन मामले में सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है. जबकि चाईबासा कोषागार निकासी मामले में सोमवार को सुनवाई होगी और दुमका कोषागार निकासी मामले में अभी जमानत याचिका दायर नहीं की गई है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. देखना अहम होगा कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं. बेल मिलने के बाद भी फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि एक अन्य मामले में भी उन्हें सजा है.

5 साल की सजा दी गई है
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. उनकी ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इस लिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है. बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.

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चारा घोटाला के 4 मामले
चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को दो मामले में पांच 5 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से तीन मामले में सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है. जबकि चाईबासा कोषागार निकासी मामले में सोमवार को सुनवाई होगी और दुमका कोषागार निकासी मामले में अभी जमानत याचिका दायर नहीं की गई है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.

Last Updated : Sep 10, 2020, 11:59 PM IST
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