रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में झारखंड हाई कोर्ट नए भवन निर्माण के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 19 मार्च तक टेंडर प्रक्रिया आवश्यक रूप से पूर्ण कर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया है.
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भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ का फंड
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि, राज्य सरकार ने भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ का फंड उपलब्ध करवा दिया है. वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि एनवायरमेंट क्लीयरेंस हो गया है. नगर निगम की ओर से बताया गया है कि नक्शा पास कर दिया गया है. राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा.
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भवन निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश
हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने नए भवन के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने को कहा है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार लेट-लतीफी की जा रही है जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है. उसी पर अदालत ने नाराजगी जताई है. राज्य सरकार ने शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.