रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुनवाई सब जज वन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता के दायर अमेडमेंट पिटिसन पर सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों के सभी पार्टियों से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दायर मानहानि के मामले में 4 अन्य अमेंडमेंट पिटिसन दाखिल किया जा चुका है. इसी मामले में पूर्व के सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट में पिटिसन दायर कर आग्रह किया. गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को ट्विटर पर कुछ भी उनके बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाए.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दायर मानहानि मुकदमे को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी निशिकांत दुबे फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. जिसमें सांसद निशिकांत दुबे और फेसबुक ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. इस मामले में ट्विटर ने अब तक कोई भी जवाब अदालत में नहीं पेश किया है. फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. जिसका जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है.
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मुख्यमंत्री ने निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 4 अगस्त को करवाया है. जानकारी के अनुसार निशिकांत दुबे पर 100 करोड़ रुपये मानहानि का दावा ठोका गया है. मुकदमे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को भी प्रतिवादी बनाया गया है. निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्विटर पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद सीएम ने आत्मसम्मान पर गहरा चोट पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दायर किया है.