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जज उत्तम आनंद की मौत की जांच मामले पर हाईकोर्ट नाराज, गृह सचिव को किया तलब - जज उत्तम आनंद

धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच की रफ्तार से झारखंड हाई कोर्ट काफी नाराज है. हाई कोर्ट ने इसको लेकर राज्य सरकार के गृह सचिव और एफएसएल निदेशक को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

Judge Uttam Anand
जज उत्तम आनंद
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Published : Aug 19, 2021, 1:20 PM IST

Updated : Aug 20, 2021, 8:23 AM IST

रांची: जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सीबीआई को एफएसएल रिपोर्ट पेश करने को कहा, लेकिन सीबीआई ने रिपोर्ट पेश करने में असमर्थता जताई. अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक को 27 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी.

ये भी पढ़ेंः धनबाद जज मौत मामलाः सीबीआई जांच से हाई कोर्ट संतुष्ट, जानिए सरकार को दिए क्या-क्या निर्देश


झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जज उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई. जज ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.

सोनल तिवारी, अधिवक्ता

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जानकारी दी गई कि आरोपी की एफएसएल रिपोर्ट के लिए यूरिन और ब्लड के सैंपल विश्लेषण के लिए पिछले सप्ताह ही एफएसएल को भेजे गए थे. लेकिन सैंपल वापस लौटा दिया गया. इसको लेकर यह बताया गया कि यहां इसकी सुविधा नहीं है और विशेषज्ञ भी नहीं हैं. जिसके कारण स्पेशल रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की जा सकी. अदालत ने मामले में काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि एफएसएल की रांची यूनिट में यूरिन जांच की सुविधा तक नहीं है.

28 जुलाई को हुई थी जज की मौत
बता दें कि धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान 28 जुलाई को ऑटो से धक्का लगने के बाद मौत हो गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए झारखंड हाई कोर्ट को इस मामले की सख्ती से जांच कराने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. सीबीआई मामले की जांच कर रही है. पूर्व में अदालत ने सीबीआई को एफएसएल रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं किया जा सका.

रांची: जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सीबीआई को एफएसएल रिपोर्ट पेश करने को कहा, लेकिन सीबीआई ने रिपोर्ट पेश करने में असमर्थता जताई. अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक को 27 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी.

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झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जज उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई. जज ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.

सोनल तिवारी, अधिवक्ता

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जानकारी दी गई कि आरोपी की एफएसएल रिपोर्ट के लिए यूरिन और ब्लड के सैंपल विश्लेषण के लिए पिछले सप्ताह ही एफएसएल को भेजे गए थे. लेकिन सैंपल वापस लौटा दिया गया. इसको लेकर यह बताया गया कि यहां इसकी सुविधा नहीं है और विशेषज्ञ भी नहीं हैं. जिसके कारण स्पेशल रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की जा सकी. अदालत ने मामले में काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि एफएसएल की रांची यूनिट में यूरिन जांच की सुविधा तक नहीं है.

28 जुलाई को हुई थी जज की मौत
बता दें कि धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान 28 जुलाई को ऑटो से धक्का लगने के बाद मौत हो गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए झारखंड हाई कोर्ट को इस मामले की सख्ती से जांच कराने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. सीबीआई मामले की जांच कर रही है. पूर्व में अदालत ने सीबीआई को एफएसएल रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं किया जा सका.

Last Updated : Aug 20, 2021, 8:23 AM IST
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