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बिना राशन कार्ड के भी राशन देने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर, बुधवार को होगी सुनवाई

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Published : Apr 21, 2020, 11:52 PM IST

Updated : May 24, 2020, 12:26 PM IST

लॉकडॉउन के दौरान सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन देने की घोषणा तो की है लेकिन धरातल पर यह घोषणा उतर नहीं पाई है. इसे उतारने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, इसकी सुनवाई बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में होगी.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: बिना राशन कार्ड के भूखे लोगों को भी सरकारी राशन दुकान से राशन मिले इसकी मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता राजन कुमार सिंह ने राइट टू फूड के तहत झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से सभी को खाना मिले ऐसे व्यवस्था सरकार से करने की मांग की है. उन्होंने कोरोना कि इस वैश्विक महामारी में जिसके कारण पूरे देश में लॉकडॉउन है कहीं-कहीं कर्फ्यू है. उस स्थिति में सरकार ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी को खाने को मिले.

कोरोना की वैश्विक महामारी में पूरे देश में लॉकडॉउन है कहीं-कहीं कर्फ्यू भी लगाया गया है. ऐसी स्थिति में सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन देने की घोषणा तो की है लेकिन धरातल पर यह घोषणा उतर नहीं पाई है. इसे उतारने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, याचिका के माध्यम से अदालत को यह बताया गया है कि सरकार ने जो घोषणा की है कि बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन दिया जाएगा उसमें भी ऐसे लोग जो आवेदन दिए हैं.

ये भी पढ़ें- बुधवार को होगी वकीलों की आर्थिक सहयोग देने की याचिका पर सुनवाई, 50 करोड़ आर्थिक पैकेज देने की मांग

राशन कार्ड के लिए और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है सरकार उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है उन्होंने याचिका में यह कहा है कि इस विकट परिस्थिति में कैसे वह ग्रामीण क्षेत्र के गरीब ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसलिए उन्होंने याचिका के माध्यम से यह मांग की है कि इस विकट परिस्थिति में बिना राशन कार्ड की भी गरीब को राशन मिले और उसे खाने की अधिकार से वंचित ना किया जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने ईमेल के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है दायर याचिका को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन के आदेश से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, इस मामले की बुधवार को सुनवाई होगी.

रांची: बिना राशन कार्ड के भूखे लोगों को भी सरकारी राशन दुकान से राशन मिले इसकी मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता राजन कुमार सिंह ने राइट टू फूड के तहत झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से सभी को खाना मिले ऐसे व्यवस्था सरकार से करने की मांग की है. उन्होंने कोरोना कि इस वैश्विक महामारी में जिसके कारण पूरे देश में लॉकडॉउन है कहीं-कहीं कर्फ्यू है. उस स्थिति में सरकार ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी को खाने को मिले.

कोरोना की वैश्विक महामारी में पूरे देश में लॉकडॉउन है कहीं-कहीं कर्फ्यू भी लगाया गया है. ऐसी स्थिति में सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन देने की घोषणा तो की है लेकिन धरातल पर यह घोषणा उतर नहीं पाई है. इसे उतारने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, याचिका के माध्यम से अदालत को यह बताया गया है कि सरकार ने जो घोषणा की है कि बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन दिया जाएगा उसमें भी ऐसे लोग जो आवेदन दिए हैं.

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राशन कार्ड के लिए और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है सरकार उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है उन्होंने याचिका में यह कहा है कि इस विकट परिस्थिति में कैसे वह ग्रामीण क्षेत्र के गरीब ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसलिए उन्होंने याचिका के माध्यम से यह मांग की है कि इस विकट परिस्थिति में बिना राशन कार्ड की भी गरीब को राशन मिले और उसे खाने की अधिकार से वंचित ना किया जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने ईमेल के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है दायर याचिका को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन के आदेश से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, इस मामले की बुधवार को सुनवाई होगी.

Last Updated : May 24, 2020, 12:26 PM IST
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