रांची: सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 13 लाख रुपये ठगी करने के मामले में जेल में बंद आरोपी सुभाष चंद्र महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.
सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी ठगी के आरोप में एक अक्तूबर 2019 से जेल में है. झारखंड हाई कोर्ट ने भी जुलाई महीने में उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. आरोपी के खिलाफ ठगी के पर्याप्त सबूत है. उसकी तीसरी बार जमानत याचिका खारिज की गई है.
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आरोपी के खिलाफ बरियातू थाना में कांड संख्या 49/19 के तहत पप्पू कुमार सोनी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है. आरोप है कि सूचक की पत्नी को शिक्षक की नौकरी लगाने का झांसा देकर मोटी रकम ली थी.