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संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता के जमानत याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने जवाब के लिए दिया समय

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में करोड़ों की ठगी के आरोपी कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम प्रसाद गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में 6 सप्ताह का समय देते हुए दोनों पक्षों को लिखित जवाब पेश करने को कहा है.

Sanjivani Buildcon director
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Nov 24, 2020, 1:41 AM IST

रांची: करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 6 सप्ताह में याचिकाकर्ता को और ईडी को अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

देखिए पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में करोड़ों की ठगी के आरोपी कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम प्रसाद गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और ईडी के अधिवक्ता अपने-अपने आवास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में 6 सप्ताह का समय देते हुए दोनों पक्षों को लिखित जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढे़ं: बाजार में बिक रहा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म के टमाटर, जल्द उपलब्ध होगा सब्जी और फल

संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम प्रसाद गुप्ता के खिलाफ ईडी में मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी की गई है. उसी मामले में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. उनकी जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया है. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी. कंपनी पर धोखाधड़ी के मामले से संबंधित केस दर्ज किए गए थे, जिसमें पूर्व में सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है.

रांची: करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 6 सप्ताह में याचिकाकर्ता को और ईडी को अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में करोड़ों की ठगी के आरोपी कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम प्रसाद गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और ईडी के अधिवक्ता अपने-अपने आवास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में 6 सप्ताह का समय देते हुए दोनों पक्षों को लिखित जवाब पेश करने को कहा है.

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संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम प्रसाद गुप्ता के खिलाफ ईडी में मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी की गई है. उसी मामले में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. उनकी जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया है. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी. कंपनी पर धोखाधड़ी के मामले से संबंधित केस दर्ज किए गए थे, जिसमें पूर्व में सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है.

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