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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, अदालत ने मांगा जवाब - Yogendra Sao filed bail plea in SC-ST case

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश केपी देव की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने सरकार के जवाब पर प्रार्थी को प्रतिउत्तर दाखिल करने का आदेश दिया.

Hearing on bail plea of ​​former minister Yogendra Sao in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 21, 2020, 8:54 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में योगेंद्र साव ने एससी-एसटी मामले में जमानत याचिका दाखिल की है. इन पर आरोप है कि वर्ष 2019 में इन्होंने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए अपने समर्थन में काम करने को कहा था. ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. योगेंद्र साव के अधिवक्ता ने कहा कि उनपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.

उक्त आरोप राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराया गया है. वहीं, सरकार की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश ने कहा कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है. इसमें गवाहों ने आरोप को सपोर्ट किया है. इसके बाद अदालत ने योगेंद्र साव के वकील को सरकार के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में योगेंद्र साव ने एससी-एसटी मामले में जमानत याचिका दाखिल की है. इन पर आरोप है कि वर्ष 2019 में इन्होंने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए अपने समर्थन में काम करने को कहा था. ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. योगेंद्र साव के अधिवक्ता ने कहा कि उनपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.

उक्त आरोप राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराया गया है. वहीं, सरकार की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश ने कहा कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है. इसमें गवाहों ने आरोप को सपोर्ट किया है. इसके बाद अदालत ने योगेंद्र साव के वकील को सरकार के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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