रांचीः चर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने लोअर कोर्ट रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. सीबीआई को अपना जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.
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न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पक्ष रखा. जिसमें अदालत से जमानत की गुहार लगाई गई. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई की विशेष अदालत से रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था. 24 को बरी कर दिया. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है. उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. अपील याचिका दायर की गई है. जमानत के लिए भी गुहार लगाई गई है. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.