ETV Bharat / city

जेल में ही मनेगी लालू यादव की होली, हाई कोर्ट ने मांगा एलसीआर, 1 अप्रैल को अगली सुनवाई

लालू प्रसाद की होली इसबार जेल में ही मनेगी. जमानत के लिए उन्हें इंतजार करना होगा. झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एलसीआर जमा करने का निर्देश दिया है.

hearing on bail petition of lalu yadav
hearing on bail petition of lalu yadav
author img

By

Published : Mar 11, 2022, 11:58 AM IST

Updated : Mar 11, 2022, 12:32 PM IST

रांचीः चर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने लोअर कोर्ट रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. सीबीआई को अपना जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

ये भी पढ़ेंः आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका पर 4 मार्च को हो सकती है सुनवाई

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पक्ष रखा. जिसमें अदालत से जमानत की गुहार लगाई गई. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई की विशेष अदालत से रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था. 24 को बरी कर दिया. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है. उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. अपील याचिका दायर की गई है. जमानत के लिए भी गुहार लगाई गई है. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

जानकारी देते अधिवक्ता

रांचीः चर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने लोअर कोर्ट रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. सीबीआई को अपना जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

ये भी पढ़ेंः आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका पर 4 मार्च को हो सकती है सुनवाई

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पक्ष रखा. जिसमें अदालत से जमानत की गुहार लगाई गई. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई की विशेष अदालत से रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था. 24 को बरी कर दिया. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है. उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. अपील याचिका दायर की गई है. जमानत के लिए भी गुहार लगाई गई है. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

जानकारी देते अधिवक्ता
Last Updated : Mar 11, 2022, 12:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.