रांची: असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील को सुना. इस दौरान अदालत ने संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा. जिसपर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के लिए अदालत से समय की मांग की. अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 मई को दिया है.
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क्या है मामला: वर्ष 2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई. सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज दिया गया है. नियुक्ति के परिणाम को याचिकाकर्ता विवेक कुमार और पायल कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. उनका कहना था कि यह परिणाम गलत है, इसे हटा कर हमारी नियुक्ति की जानी चाहिए, लेकिन एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. एकल पीठ के आदेश को डबल पीठ में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.